छात्र की मौत के बाद खुली रेलवे प्रशासन की आंख
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डबवाली । पांचवी के छात्र की मौत के बाद आखिरकार रेलवे पुलिस की नींद टूट गई। बृहस्पतिवार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए चालान काटे। दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा।छह माह की कैद संभव
आरपीएफ चौकी के इंचार्ज रमेश कुमार ने बताया कि रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत रेलवे सीमा में अतिक्रमण करना अपराध है। एक्ट के अनुसार संबंधित दुकानदार का चालान काटा जा सकता है। दुकानदार को अधिकतम दो हजार रुपये जुर्माना तथा छाह माह की कैद हो सकती है।
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