तीस घरों में छापेमारी, दो घरों से पांच तोते कराए आजाद

वन्य प्राणी विभाग की टीम ने डबवाली में की छापामारी, कहा-तोते को ¨पजरे में बंद रखना जुर्म, हो सकती है जेल
#dabwalinews.com 
डबवाली: घर में तोते को ¨पजरे में बंद रखना कानूनी जुर्म है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत एक हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सजा भी हो सकती है। शुक्रवार को मुखबरी मिलने पर वन्य प्राणी विभाग की टीम ने शहर में तीस घरों में छापामारी की। जिसमें से दो घरों में पाले जा रहे पांच तोते आजाद करवाए। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों के चालान काट दिए।1घरों से बरामद हुए पांच तोते गांव मौजगढ़ के नजदीक भाखड़ा नहर के नजदीक छोड़े गए हैं। मुखबरी के आधार पर वन्य प्राणी विभाग के एसआइ लीलू राम के नेतृत्व में टीम ने वाल्मीकि चौक, स्वामी दयानंद स्कूल वाली गली में छापामारी करते हुए पांच तोते मुक्त करवाए। टीम ने घर मलिकों से पूछा कि तोते कहां से लाए हैं, तो जवाब मिला कि बच्चे लेकर आए हैं। टीम ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों के पांच हजार रुपये के चालान काट दिए। एक्ट के तहत 60 दिनों के भीतर चालान राशि जमा करवानी होगी। अन्यथा मामला कुरुक्षेत्र स्थित पर्यावरण कोर्ट में चलेगा। एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति तोते को ¨पजरे में कैद नहीं कर सकता। वन्य प्राणी विभाग के अनुसार जिला भर में हजारों तोते ¨पजरों में बंद है। विभाग पक्षियों को मुक्त करने की मुहीम चलाकर तोते मुक्त करवाएगा।11वन्य विभाग की टीम द्वारा पिंजरों में पकड़े तोते। ’ जागरणदेसी तोते को ¨पजरे में कैद रखना जुर्म है। विदेशी पक्षियों पर यह नियम लागू नहीं होता। छापामारी अभियान चलाकर ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जो तोते को बंद रखे हुए हैं। उनके खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई होगी।1ीलू राम, एसआइ, वन्य प्राणी विभाग, सिरसा

No comments:

IMPORTANT-------ATTENTION -- PLEASE

क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई