प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को मिलेगा चार स्तर पर जोखिम का लाभ
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सिरसा, 27 दिसम्बर।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को चार स्तर पर जोखिम का लाभ दिया जाएगा तथा इनमें से किसी भी परिस्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी।
उप निदेशक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग डा. बाबूलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वर्ष 2017-18 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जिसमें रबी में गेहूं, जौ, चना व सरसों की फसल को अधिसूचित किया गया है। जिला सिरसा में आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड जनरल इंश्योरैंस कंपनी द्वारा फसल बीमा की सुविधा दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को चार स्तर पर फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसमें पहले स्तर पर कम बरसात या विपरीत स्थिति में बिजाई न होने के कारण जोखिम की क्षतिपुर्ति की जाएगी। दूसरे स्तर में बिजाई से कटाई तक रबी फसल में व्यापक स्तर पर सुखा पडऩे, बाढ़, जलभराव, कीट व बिमारी, भुस्लखन, प्राकृतिक आगजनी, आसमानी बिजली, स्ट्रोम, ओलावृष्टि, बवंडर, तुफान या आंधी के साथ तुफान आदि के कारण पैदावार में नुक्सान होने पर क्षतिपूर्ति की जाएगी। तीसरे स्तर में फसल कटाई के बाद अधिकतम दो सप्ताह तक सूखने के लिए रखी गई फसल में तुफान, तुफानी बरसात या असामयिक बरसात के कारण हुए नुक्सान की भरपाई की जाएगी। चौथे स्तर के तहत किसी विशेष स्थान पर ओलावृष्टि, भूस्लखन तथा जलभराव की स्थिति में अलग-2 खेतों में नुक्सान की भरपाई हेतू बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
डा. बाबूलाल ने बताया कि रबी फसलों के लिए बीमा करवाने की अतिंम तिथि 31 दिसम्बर 2017 है। उन्होंने जिला के किसानों से अनुरोध है कि वे अपनी रबी फसलों का बीमा निर्धारित तिथि से पहले अवश्य करवांए। रबी फसलों में किसान द्वारा गेहूं के लिए 367.25/-रुपये, जौ के लिए 203.35/-रुपये सरसों के लिए 218.53/-रुपये तथा चना के लिए 157.83/-रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा सम्बन्धित बीमा कम्पनी को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान फार्म सी.-1 भरकर अपनी बैंक ब्रान्च में अवश्य दें ताकि किसान की बिजाई की गई फसल का ही प्रीमियम काटा जा सके। इसके अतिरिक्त किसी भी किसान के खेत मे जलभराव व ओलावृष्टि से फसल का नुकसान होता है तो किसान 48 घन्टे के अंदर-अंदर इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में उप कृषि निदेशक के कार्यालय में दें।
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