तीन माह से नहीं हुई नगर परिषद की आम बैठक

पार्षद बागड़ी ने हरियाणा म्यूनीसिपल एक्ट 1973 के सैक्शन 25 की उल्घंना करने का लगाया आरोप

डबवाली ।
वार्ड 12 के नगर पार्षद रमेश बागड़ी ने नगर परिषद की कार्यशैली से झुब्ध होकर व पिछले तीन माह से जनरल हाऊस की बैठक आयोजित न किए जाने हरियाणा म्यूनीसिपल एक्ट 1973 के सैक्शन 25 की उल्घंना करने का हवाला देते हुए नगर परिषद के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ जिला उपायुक्त को शिकायत पत्र लिखा है। पार्षद बागड़ी ने लिखे पत्र में कहा है कि वे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की कार्यप्रणाली से बेहत व्यथित हैं और वर्तमान में नगर परिषद डबवाली में कोई कायदा कानून तक नहीं है और यहां केवल अधिकारियों की मनमर्जी ही चलती है।
उन्होंने कहा है कि परिषद के इओ ने पिछले तीन माह से एक भी आम बैठक नहीं बुलाई और इस बारे अनेक बार इओ से मुलाकात कर चुके लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर ें टाल दिया जाता है। यही नहीं बैठक बुलाने के विषय को लेकर इओ के साथ अनेक बार बहस भी हो चुकी है। पार्षद बागड़ी ने हरियाणा म्यूनीसिपल एक्ट 1973 के सैक्शन 25 का हवाला देते हुए नियम कानून की पालना नहीं करने का आरोप भी लगाया है और अधिकारी स्वयं ही नियम कानून को ताक पर रख रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि वे जनता के प्रतिनिधि है और आमजन की अनेक समस्याएं प्राथी के सामने आती हैं जिन्हें प्रार्थी जनरल हाऊस की बैठक में प्रस्ताव रखना चाहते हैं किंतु इओ नगर परिषद के कारण सभी कार्य ठप्प पड़े हुए हैंै।  पार्षद बागड़ी ने हरियाणा म्यूनीसिपल एक्ट 1973 के सैक्शन 25 की अवेहलना करने वालों पर अनुशासत्मक कार्रवाही करने की मांग की है।

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