राज्य मंत्री ने इंतकाल के लिए चक्कर कटवाने वाले पटवारी को सस्पेंड करने के दिए आदेश
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हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इंतकाल के लिए टाल-मटोल करने व चक्कर कटवाने के मामले में पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश उन्होंने आज यहां स्थानीय पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की शिकायत सुनते हुए दिए। इस बैठक में कुल 29 शिकायतें रखी गई थी, जिन पर राज्य मंत्री ने सुनवाई करते हुए 15 शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया तथा बाकी 14 शिकायतों बारे संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला के गांव खुईयां निवासी मोहित कुमार पुत्र राजेश कुमार की शिकायत थी कि उसकी तीन रजिस्ट्रीयों के इंतकाल की फीस जमा करवाने के बावजूद भी पटवारी ने उनका इंतकाल नहीं किया। इसके लिए पटवारी न केवल उसके चक्कर कटवाता रहा है, बल्कि उसने उससे इंतकाल की 6 हजार रूपये फीस भी ली और इंतकाल नहीं किया। इस पर सुनवाई करते हुए राज्य मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। पटवारी को अन्य प्रशासनिक जांचों में भी दोषी पाया जा चुका है।
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इंतकाल के लिए टाल-मटोल करने व चक्कर कटवाने के मामले में पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश उन्होंने आज यहां स्थानीय पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की शिकायत सुनते हुए दिए। इस बैठक में कुल 29 शिकायतें रखी गई थी, जिन पर राज्य मंत्री ने सुनवाई करते हुए 15 शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया तथा बाकी 14 शिकायतों बारे संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला के गांव खुईयां निवासी मोहित कुमार पुत्र राजेश कुमार की शिकायत थी कि उसकी तीन रजिस्ट्रीयों के इंतकाल की फीस जमा करवाने के बावजूद भी पटवारी ने उनका इंतकाल नहीं किया। इसके लिए पटवारी न केवल उसके चक्कर कटवाता रहा है, बल्कि उसने उससे इंतकाल की 6 हजार रूपये फीस भी ली और इंतकाल नहीं किया। इस पर सुनवाई करते हुए राज्य मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। पटवारी को अन्य प्रशासनिक जांचों में भी दोषी पाया जा चुका है।
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