11 जनवरी को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के विरुद्घ अंकित केस संभावित फैसले के मद्देनजर जिला सिरसा में धारा 144 लागू

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सिरसा,
डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, कृष्ण कुमार, निर्मल सिंह व कुलदीप सिंह के विरुद्घ अंकित केस में आने वाले फैसले के दृष्टिïगत जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
जिलाधीश ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह आदि के विरुद्घ अंकित केस में 11 जनवरी को सीबीआई स्पैशल अदालत पंचकूला के संभावित फैसले के मद्देनजर 10 जनवरी से परिस्थितियों के अनुसार जिला सिरसा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए की धारा 144 लागू की है। आदेशों में कहा गया है कि इस दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या इससे अधिक व्याक्तियों के एक जगह पर गैर कानूनी तौर पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति का अग्रि शस्त्र, लाठी, गंडासा, भाला, तलवार अस्त्र-शस्त्र तथा ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारी /कर्मचारी पर, जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात हो, पर लागू नहीं होंगे।

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