ट्रक ड्राइवर ने किया गोलमाल का खुलासा, इंट्री शुल्क देकर सड़क पर बिना रोक-टोक दौड़ते हैं ट्रक

 
 किसी पैट्रोल पंप पर अदा करना पडता है दो हजार रुपए का यह सुविधा शुल्क, फिर नहीं कटता चालान
डबवाली। #dabwalinews
सड़कों पर माल से भर कर दौड़ रहे ट्रकों को यदि बिना किसी रोक-टोक के अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो उसे दो हजार रुपए की इंट्री (सुविधा शुल्क) किसी पैट्रोल पंप पर करवानी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो ट्रकों को न केवल हजारों रुपए का चालान भुगतना पड़ेगा बल्कि चैक पोस्टों पर ट्रक लंबे समय तक खड़ा रहने से समय की बर्बादी भी होगी। यह खुलासा ठिठुरती सर्दी के बीच बठिंडा रोड़ पर धर्मकांटे के नजदीक पंजाब क्षेत्र में सड़क किनारे बुधवार रात से खड़े बीकानेर जिले के एक ट्रक चालक सुनील कुमार ने आरोप लगाते हुए किया। उसने बताया कि उसके ट्रक में लोड़ तो सड़क नियमों के मुताबिक है लेकिन लदे माल की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण उसका 14 हजार रुपए का चालान पंजाब में काटा गया है जोकि बहुत ज्यादा है। उसे एक पैट्रोप पंप के संचालक ने ही बताया कि अगर दो हजार रूपए की इंट्री पहले ही करवा ली होती तो चालान नहीं भुगतना पड़ता। जो गाडिय़ा स्थायी रूप से चलती हैं उन्हें बिना रोक-टोक गाड़ी चलाने के सब कायदे-कानून मालूम हैं और कभी कभार आने वाले उस जैसे ट्रक चालक को मोटा जुर्माना भुगतना पड़ता है।
एक अन्य ट्रक चालक भोला सिंह, निवासी हनुमानगढ़ ने बताया कि नियमों के मुताबिक 39 टन से कम वजन ट्रक में होना चाहिए। उसकी गाड़ी में करीब 36 टन माल है लेकिन फिर भी उसके ट्रक का 12 हजार रुपए का चालान अधिकारियों ने काट दिया है। इस वजह से वह भी ठंड के बीच सड़क पर खड़े रहने को मजबूर है। केवल कुमार ने बताया कि ट्रक चालकों को बहुत बार संबंधित विभाग की मनमानी सहनी पड़ती है। सरकार में बैठे लोगों को इस पर रोक लगाने के प्रबंध करने चाहिए। बठिंडा रोड़ पर खड़े कुछ अन्य ट्रक चालकों ने भी अपनी समस्याएं बताते हुए रोष जताया। उन्होंने कहा कि ठिठुरती ठंड के इस मौसम में ट्रक चालकों को इस प्रकार सड़कों पर अधिक देर तक खड़े रहने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
नियमों का पालन नहीं करेंगे तो चालान तो भुगतना होगा: आरटीए
इस संबंध में जब आरटीए बठिंडा उदयदीप सिंह सिद्धु से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ट्रक चालक सड़क नियमों का पालन नहीं करते जिससे उन्हें जुर्माना लगाया जाता है। इंट्री फीस जैसी बातें भी मनगढंत है, ऐसा कोई शुल्क किसी ट्रक चालक से नहीं लिया जाता। अगर किसी पैट्रोल पंप पर ऐसा होता है तो वह जांच करवाएंगे। उन्होंने कहा कि टायरों पर वजन के मुताबिक ट्रक में लदे माल को ओवरलोड़ होने का पता चलता है। वहीं, जुर्माना राशि के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि टारगेट व नियमों की उल्लंधना को देखते हुए कई बार अधिक जुर्माना लगाया जाता है।

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