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दहेज की मांग पूरी न करने पर महिला को घर से निकाला
सिरसा, 15 फरवरी।
सिरसा की आरएसडी कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर घर से निकाल दिया। महिला की शिकायत पर शहर थाना सिरसा में महिला के पति राजन काठपाल पुत्र प्यारे लाल, ससुर प्यारे लाल व सास ऊषा निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सिरसा के खिलाफ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व दहेज के लिए प्रताडि़त करने के आरोप में केस दर्ज किया है।
अपनी शिकायत में रीतु बाला पुत्री स्व. शगन चंद मोंगा निवासी फतेहाबाद, हाल निवासी आरएसडी कॉलोनी सिरसा ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। उसकी शादी न्यूू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सिरसा निवासी राजन काठपाल पुत्र प्यारेलाल के साथ 24 नवंबर 2017 को हुई थी। रीतुबाला के पिता शगन चंद मोंगा का 1998 में देहांत हो चुका है। इसलिए पीडि़ता की शादी उसकी मां ने की थी जिसमें अपनी क्षमता से बढक़र घरेलू सामान दिया था। आरोप है कि शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, मगर कुछ दिन बाद ही पति, ससुर व सास ने पीडि़ता को यह कहकर ताने देने शुरू कर दिए कि तेरी मां ने शादी में कम दहेज दिया है और जो दहेज दिया है, वह घटिया है। इसलिए समाज में हमारी बेइज्जती करवा दी है। आरोप है कि रीतु बाला पर और दहेज तथा एक कार लाने के लिए दबाव डालने लगे। साथ ही रीतु को इसके लिए मानसिक रूप से परेशान करने लगे। कुछ दिन तो पीडि़ता यह सब कुछ सहन करती रही और अपनी मां को नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि पिता व भाई के न होने पर उसकी मां परेशान होगी। महिला ने बताया कि उसका बाटा कॉलोनी में एक प्लाट है। जिसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए उसका पति दबाव देने लगा। पति ने कहा कि वह उस प्लाट की रजिस्ट्री अपने नाम करवाकर उस पर लोन करा लेगा और उसमें मकान बनाएगा। इतना ही नहीं, महिला के बैंक खाते से भी उसका वेतन निकालकर देने की मांग की गई। पीडि़ता ने पति व अन्य से कहा कि वह अपनी सैलरी से अपनी अविवाहित बहन की शादी के लिए सामान खरीदना चाहती है, इसलिए अभी वह अपनी सैलरी नहीं दे सकती। आरोप है कि इस पर पति व अन्य ने उसे और अधिक परेशान करना शुरू कर दी। हार कर महिला ने इस बारे में अपनी मां को बताया। पीडि़ता की मां ने इस संबंध में रीतु के ससुराल पक्ष के लोगों से बात की। इसके बाद कुछ दिन शांति रही, मगर उसके बाद फिर से उसे परेशान किया जाने लगा। 18 फरवरी 2018 को इस संबंध में एक पंचायत हुई। पंचायत में आरोपियों ने पीडि़ता व उसकी मां से माफी मांगी और भविष्य में दोबारा कोई शिकायत का मौका न देने की बात कही। पीडि़ता का आरोप है कि उसे शारीरिक रूप से परेशान करने के लिए दूध के अंदर भी कुछ पिलाया गया। पीडि़ता ने बताया कि उसकी मां का फतेहाबाद में एक मकान है। उसे बेचने के लिए भी पति व अन्य ने उस पर दबाव डाला। आरोप है कि 14 अप्रैल 2018 को पीडि़ता के साथ मारपीट की गई और उसे यह कहकर घर से निकाल दिया कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं होती, उसे घर में नहीं बसाया जाएगा। इसके बाद अब पीडि़ता ने आरोपियों पर केस दर्ज करने के लिए पुलिस थाना सिरसा में शिकायत दी जिस पर आरोपी पति राजन काठपाल, ससुर प्यारे लाल व सास ऊषा पर भादंसं की धारा 498ए, 323, 34, 406 व 506 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
सिरसा की आरएसडी कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर घर से निकाल दिया। महिला की शिकायत पर शहर थाना सिरसा में महिला के पति राजन काठपाल पुत्र प्यारे लाल, ससुर प्यारे लाल व सास ऊषा निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सिरसा के खिलाफ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व दहेज के लिए प्रताडि़त करने के आरोप में केस दर्ज किया है।
अपनी शिकायत में रीतु बाला पुत्री स्व. शगन चंद मोंगा निवासी फतेहाबाद, हाल निवासी आरएसडी कॉलोनी सिरसा ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। उसकी शादी न्यूू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सिरसा निवासी राजन काठपाल पुत्र प्यारेलाल के साथ 24 नवंबर 2017 को हुई थी। रीतुबाला के पिता शगन चंद मोंगा का 1998 में देहांत हो चुका है। इसलिए पीडि़ता की शादी उसकी मां ने की थी जिसमें अपनी क्षमता से बढक़र घरेलू सामान दिया था। आरोप है कि शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, मगर कुछ दिन बाद ही पति, ससुर व सास ने पीडि़ता को यह कहकर ताने देने शुरू कर दिए कि तेरी मां ने शादी में कम दहेज दिया है और जो दहेज दिया है, वह घटिया है। इसलिए समाज में हमारी बेइज्जती करवा दी है। आरोप है कि रीतु बाला पर और दहेज तथा एक कार लाने के लिए दबाव डालने लगे। साथ ही रीतु को इसके लिए मानसिक रूप से परेशान करने लगे। कुछ दिन तो पीडि़ता यह सब कुछ सहन करती रही और अपनी मां को नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि पिता व भाई के न होने पर उसकी मां परेशान होगी। महिला ने बताया कि उसका बाटा कॉलोनी में एक प्लाट है। जिसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए उसका पति दबाव देने लगा। पति ने कहा कि वह उस प्लाट की रजिस्ट्री अपने नाम करवाकर उस पर लोन करा लेगा और उसमें मकान बनाएगा। इतना ही नहीं, महिला के बैंक खाते से भी उसका वेतन निकालकर देने की मांग की गई। पीडि़ता ने पति व अन्य से कहा कि वह अपनी सैलरी से अपनी अविवाहित बहन की शादी के लिए सामान खरीदना चाहती है, इसलिए अभी वह अपनी सैलरी नहीं दे सकती। आरोप है कि इस पर पति व अन्य ने उसे और अधिक परेशान करना शुरू कर दी। हार कर महिला ने इस बारे में अपनी मां को बताया। पीडि़ता की मां ने इस संबंध में रीतु के ससुराल पक्ष के लोगों से बात की। इसके बाद कुछ दिन शांति रही, मगर उसके बाद फिर से उसे परेशान किया जाने लगा। 18 फरवरी 2018 को इस संबंध में एक पंचायत हुई। पंचायत में आरोपियों ने पीडि़ता व उसकी मां से माफी मांगी और भविष्य में दोबारा कोई शिकायत का मौका न देने की बात कही। पीडि़ता का आरोप है कि उसे शारीरिक रूप से परेशान करने के लिए दूध के अंदर भी कुछ पिलाया गया। पीडि़ता ने बताया कि उसकी मां का फतेहाबाद में एक मकान है। उसे बेचने के लिए भी पति व अन्य ने उस पर दबाव डाला। आरोप है कि 14 अप्रैल 2018 को पीडि़ता के साथ मारपीट की गई और उसे यह कहकर घर से निकाल दिया कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं होती, उसे घर में नहीं बसाया जाएगा। इसके बाद अब पीडि़ता ने आरोपियों पर केस दर्ज करने के लिए पुलिस थाना सिरसा में शिकायत दी जिस पर आरोपी पति राजन काठपाल, ससुर प्यारे लाल व सास ऊषा पर भादंसं की धारा 498ए, 323, 34, 406 व 506 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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5:47:00 PM
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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