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17 लाख 63 हजार 428 मतदाता सिरसा लोकसभा चुनाव में करेंगे मत का प्रयोग
सिरसा, 14 मार्च।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना का कार्य चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए काउटिंग हॉल में किया जाएगा जाएगा। यहां पर जिला सिरसा की पांचों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जाएगी। इसके अलावा जिला फतेहाबाद में फतेहाबाद, रतिया, टोहाना व नरवाना से जुड़े मतदान केन्द्रों की गणना की जाएगी। यह बात उपायुक्त ने आज स्थानीय लघु सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।
उपायुक्त ने कहा कि 18 से 19 वर्ष के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किये जा रहे हैं, यह कार्य 12 अप्रैल 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। सभी योग्य पात्र अपने आवेदन भर कर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए ईडीसी जारी की जाएगी। संबंधित कर्मचारी या अधिकारी जिस बूथ पर तैनात होंगे, वे अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे।
इस बार मतदान प्रक्रिया के दौरान जिला के प्रत्येक दिव्यांग मतदाता को मतदान के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि सभी दिव्यांग मतदाता किसी बाधा व संकोच के बिना अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला द्वारा इस बार दिव्यांग मतदाताओं की चुनाव में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है। दिव्यांग मतदाताओं पंजीकृत करके हेतु डोर-टू-डोर जाकर उनसे संपर्क किया जाएगा। प्रत्येक दिव्यांग मतदाता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के एक व्यक्ति को सहायक के रूप में साथ रहने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने व वापस घर पहुंचाने के लिए वाहन लगाए जाएंगे। मतदान केंद्र पर उनके लिए सुविधाजनक रैंप की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी तथा मदद के लिए वोलेंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे।
पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों का कर सकते हैं प्रयोग
उन्होंने बताया कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वो भी मतदान कर सकता है। इसके विकल्प के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेज निर्धारित किए हैं। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसैंस, हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कर्मचारी पहचान पत्र, बैंक व पोस्ट आफिस की फोटो सहित पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक कार्यालय द्वारा पहचान पत्र तथा आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है।
17 लाख 63 हजार 428 मतदाता सिरसा लोकसभा चुनाव में करेंगे मत का प्रयोग
उपायुक्त ने बताया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 लाख 63 हजार 428 मतदाता हैं। इनमें 9 लाख 36 हजार 88 पुरुष तथा 8 लाख 24 हजार 361 महिला मतदाता हैं। इसके साथ-साथ 2934 पुरुष व 45 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। ये मतदाता कुल 1911 बूथ के माध्यम से अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सिरसा जिला में कुल 993 बूथ बनाए गए हैं जिनमें कालांवाली में 193, डबवाली में 217, रानियां में 193, सिरसा में 200, ऐलनाबाद में 190 बूथ शामिल हैं। इसके साथ-साथ जींद जिला के नरवाना में 218, फतेहाबाद जिला के टोहाना में 234, फतेहाबाद में 237, रतिया में 229 बूथ बनाए गए हैं।
सिरसा जिला में कुल 9 लाख 10 हजार 986 मतदाता हैं जिनमें 4 लाख 84 हजार 5 पुरुष मतदाता तथा 4 लाख 25 हजार 930 महिला मतदाता शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला में 1151 सर्विस वोटर भी हैं जिनमें 1136 पुरुष तथा 15 महिला मतदाता शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र कालांवाली (एससी) में एक लाख 72 हजार 19 मतदाता है जिनमें 91 हजार 372 पुरुष तथा 80 हजार 253 महिला मतदाता शामिल है। साथ ही इनमें 393 पुरुष व एक महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र डबवाली में एक लाख 92 हजार 400 मतदाता हैं जिनमें एक लाख 2 हजार 646 पुरुष तथा 89 हजार 544 महिला मतदाता शामिल है। इसके साथ-साथ 210 पुरुष सर्विस मतदाता भी शामिल हैं। रानियां में एक 74 हजार 140 मतदाता है जिनमें 92 हजार 553 पुरुष तथा 81 हजार 443 महिला मतदाता है। इसके साथ-साथ 142 पुरुष एवं 2 महिला सर्विस वोटर शामिल हैं। सिरसा में एक लाख 96 हजार 947 मतदाता हैं जिनमें एक लाख 3 हजार 871 पुरुष तथा 92 हजार 926 महिला मतदाता शामिल है। इसके साथ-साथ 143 पुरुष एवं 7 महिला सर्विस वोटर शामिल हैं। ऐलनाबाद में एक लाख 75 हजार 480 मतदाता है जिनमें 93 हजार 563 पुरुष तथा 81 हजार 664 महिला मतदाता शामिल है। इसके साथ-साथ 248 पुरुष एवं 5 महिला सर्विस वोटर शामिल हैं।
उन्होंने आगे बताया कि जींद जिला के विधानसभा क्षेत्र नरवाना में कुल 2 लाख 777 मतदाता है जिनमें एक लाख 8 हजार 322 पुरुष व 91 हजार 937 महिला मतदाता है। इसके साथ-साथ 500 पुरुष तथा 18 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद जिला के विधानसभा क्षेत्र टोहाना में कुल 2 लाख 11 हजार 601 मतदाता है जिनमें एक लाख 11 हजार 677 पुरुष 99 हजार 523 महिला मतदाता है। इनमें 396 पुरुष तथा 5 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद में कुल 2 लाख 32 हजार 409 मतदाता है जिनमें एक लाख 23 हजार 257 पुरुष तथा एक लाख 8 हजार 593 महिला मतदाता हैं। इसके साथ-साथ 554 पुरुष व 5 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र रतिया में कुल 2 लाख 7 हजार 655 मतदाता है जिनमें एक लाख 8 हजार 827 पुरुष व 98 हजार 478 महिला मतदाता हैं। इसके साथ-साथ 348 पुरुष व 2 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशी द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार के खर्च के लिए बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है। कोई भी प्रत्याशी 10 हजार रुपये से अधिक का खर्च नकद में नहीं कर सकता है। चुनाव के दौरान बैंकों से निकाली जाने वाली बड़ी धनराशि की निकासी पर भी नजर रखी जाएगी। एक लाख या इससे अधिक की निकासी करने वाले व्यक्ति के संबंध में बैंक प्रशासन को सूचना देंगे। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक की राशि ले जाता हुआ पाया जाता है और इतनी धनराशि के ले जाने के संबंध में संतुष्टिïजनक जवाब नहीं दे पाता है या इस धनराशि से चुनाव को प्रभावित करने की आशंका प्रतीत होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा। प्रत्याशी को कम से कम 3 बार अपने खर्च की जानकारी खर्च पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने वाले प्रत्याशी की गाडिय़ों की अनुमति रद्द करके गाडिय़ों को जब्त कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान करते ही मतदाता को वीवीपैट मशीन में 7 सैकिंड के लिए एक स्लिप दिखाई देगी जिसमें वह देख सकेगा कि उसका वोट उसी प्रत्याशी के खाते में गया है जिसे उसने वोट दिया है। उन्होंने कहा कि जिला में क्रिटिकल लोकेशन चिह्निïत की गई हैं जिन पर स्थित मतदान केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जाएगी। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की सूची को जल्द फाइनल किया जाएगा जहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इस बार निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी चुनाव के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल नामक एप लॉन्च किया है जिसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघना की शिकायत फोटो सहित कर सकता है। शिकायत मिलते ही निकटवर्ती फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक जिला में टोल फ्री नंबर 1950 स्थापित किया गया है जिस पर चुनाव से संबंधित जानकारियां ली जा सकती हैं तथा शिकायत व सुझाव भी दर्ज करवाए जा सकते हैं। यह नंबर दिन के 24 घंटे व सप्ताह के सातों दिन चालू रहेगा। इसी प्रकार सुगम, सुविधा व समाधान एप भी मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में यह भी प्रावधान किया गया है कि आपराधिक मुकदमे में संलिप्त अथवा दोषी घोषित प्रत्याशी को इस संबंध में तक कम से कम तीन बार विज्ञापन प्रकाशित करवाकर आमजन को इसकी सूचना देनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों व टेलीविजन पर प्रकाशित व प्रसारित करने के लिए विज्ञापनों की पूर्व अनुमति एमसीएमसी कमेटी से लेनी अनिवार्य है। वीडियो विज्ञापन के लिए प्रत्याशी द्वारा स्क्रिप्ट भी जमा करवानी होगी।
इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस व प्रकाशकों को भी प्रत्येक पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री की संख्या की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवानी होगी तथा प्रकाशित सामग्री पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम प्रकाशित करना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों द्वारा गांवों व शहरों में केवल उन्हीं स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी जहां इसके लिए स्थान निर्धारित किया गया हो। उन्होंने प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या, नामांकन के लिए साथ आने वाले प्रस्तावकों की संख्या सहित चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यकारी नगराधीश कुलभूषण बंसल, तहसीलदार चुनाव राम निवास भी मौजूद थे।
उपायुक्त ने कहा कि 18 से 19 वर्ष के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किये जा रहे हैं, यह कार्य 12 अप्रैल 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। सभी योग्य पात्र अपने आवेदन भर कर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए ईडीसी जारी की जाएगी। संबंधित कर्मचारी या अधिकारी जिस बूथ पर तैनात होंगे, वे अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे।
इस बार मतदान प्रक्रिया के दौरान जिला के प्रत्येक दिव्यांग मतदाता को मतदान के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि सभी दिव्यांग मतदाता किसी बाधा व संकोच के बिना अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला द्वारा इस बार दिव्यांग मतदाताओं की चुनाव में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है। दिव्यांग मतदाताओं पंजीकृत करके हेतु डोर-टू-डोर जाकर उनसे संपर्क किया जाएगा। प्रत्येक दिव्यांग मतदाता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के एक व्यक्ति को सहायक के रूप में साथ रहने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने व वापस घर पहुंचाने के लिए वाहन लगाए जाएंगे। मतदान केंद्र पर उनके लिए सुविधाजनक रैंप की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी तथा मदद के लिए वोलेंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे।
पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों का कर सकते हैं प्रयोग
उन्होंने बताया कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वो भी मतदान कर सकता है। इसके विकल्प के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेज निर्धारित किए हैं। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसैंस, हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कर्मचारी पहचान पत्र, बैंक व पोस्ट आफिस की फोटो सहित पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक कार्यालय द्वारा पहचान पत्र तथा आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है।
17 लाख 63 हजार 428 मतदाता सिरसा लोकसभा चुनाव में करेंगे मत का प्रयोग
उपायुक्त ने बताया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 लाख 63 हजार 428 मतदाता हैं। इनमें 9 लाख 36 हजार 88 पुरुष तथा 8 लाख 24 हजार 361 महिला मतदाता हैं। इसके साथ-साथ 2934 पुरुष व 45 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। ये मतदाता कुल 1911 बूथ के माध्यम से अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सिरसा जिला में कुल 993 बूथ बनाए गए हैं जिनमें कालांवाली में 193, डबवाली में 217, रानियां में 193, सिरसा में 200, ऐलनाबाद में 190 बूथ शामिल हैं। इसके साथ-साथ जींद जिला के नरवाना में 218, फतेहाबाद जिला के टोहाना में 234, फतेहाबाद में 237, रतिया में 229 बूथ बनाए गए हैं।
सिरसा जिला में कुल 9 लाख 10 हजार 986 मतदाता हैं जिनमें 4 लाख 84 हजार 5 पुरुष मतदाता तथा 4 लाख 25 हजार 930 महिला मतदाता शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला में 1151 सर्विस वोटर भी हैं जिनमें 1136 पुरुष तथा 15 महिला मतदाता शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र कालांवाली (एससी) में एक लाख 72 हजार 19 मतदाता है जिनमें 91 हजार 372 पुरुष तथा 80 हजार 253 महिला मतदाता शामिल है। साथ ही इनमें 393 पुरुष व एक महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र डबवाली में एक लाख 92 हजार 400 मतदाता हैं जिनमें एक लाख 2 हजार 646 पुरुष तथा 89 हजार 544 महिला मतदाता शामिल है। इसके साथ-साथ 210 पुरुष सर्विस मतदाता भी शामिल हैं। रानियां में एक 74 हजार 140 मतदाता है जिनमें 92 हजार 553 पुरुष तथा 81 हजार 443 महिला मतदाता है। इसके साथ-साथ 142 पुरुष एवं 2 महिला सर्विस वोटर शामिल हैं। सिरसा में एक लाख 96 हजार 947 मतदाता हैं जिनमें एक लाख 3 हजार 871 पुरुष तथा 92 हजार 926 महिला मतदाता शामिल है। इसके साथ-साथ 143 पुरुष एवं 7 महिला सर्विस वोटर शामिल हैं। ऐलनाबाद में एक लाख 75 हजार 480 मतदाता है जिनमें 93 हजार 563 पुरुष तथा 81 हजार 664 महिला मतदाता शामिल है। इसके साथ-साथ 248 पुरुष एवं 5 महिला सर्विस वोटर शामिल हैं।
उन्होंने आगे बताया कि जींद जिला के विधानसभा क्षेत्र नरवाना में कुल 2 लाख 777 मतदाता है जिनमें एक लाख 8 हजार 322 पुरुष व 91 हजार 937 महिला मतदाता है। इसके साथ-साथ 500 पुरुष तथा 18 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद जिला के विधानसभा क्षेत्र टोहाना में कुल 2 लाख 11 हजार 601 मतदाता है जिनमें एक लाख 11 हजार 677 पुरुष 99 हजार 523 महिला मतदाता है। इनमें 396 पुरुष तथा 5 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद में कुल 2 लाख 32 हजार 409 मतदाता है जिनमें एक लाख 23 हजार 257 पुरुष तथा एक लाख 8 हजार 593 महिला मतदाता हैं। इसके साथ-साथ 554 पुरुष व 5 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र रतिया में कुल 2 लाख 7 हजार 655 मतदाता है जिनमें एक लाख 8 हजार 827 पुरुष व 98 हजार 478 महिला मतदाता हैं। इसके साथ-साथ 348 पुरुष व 2 महिला सर्विस वोटर भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशी द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार के खर्च के लिए बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है। कोई भी प्रत्याशी 10 हजार रुपये से अधिक का खर्च नकद में नहीं कर सकता है। चुनाव के दौरान बैंकों से निकाली जाने वाली बड़ी धनराशि की निकासी पर भी नजर रखी जाएगी। एक लाख या इससे अधिक की निकासी करने वाले व्यक्ति के संबंध में बैंक प्रशासन को सूचना देंगे। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक की राशि ले जाता हुआ पाया जाता है और इतनी धनराशि के ले जाने के संबंध में संतुष्टिïजनक जवाब नहीं दे पाता है या इस धनराशि से चुनाव को प्रभावित करने की आशंका प्रतीत होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा। प्रत्याशी को कम से कम 3 बार अपने खर्च की जानकारी खर्च पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने वाले प्रत्याशी की गाडिय़ों की अनुमति रद्द करके गाडिय़ों को जब्त कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान करते ही मतदाता को वीवीपैट मशीन में 7 सैकिंड के लिए एक स्लिप दिखाई देगी जिसमें वह देख सकेगा कि उसका वोट उसी प्रत्याशी के खाते में गया है जिसे उसने वोट दिया है। उन्होंने कहा कि जिला में क्रिटिकल लोकेशन चिह्निïत की गई हैं जिन पर स्थित मतदान केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जाएगी। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की सूची को जल्द फाइनल किया जाएगा जहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इस बार निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी चुनाव के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल नामक एप लॉन्च किया है जिसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघना की शिकायत फोटो सहित कर सकता है। शिकायत मिलते ही निकटवर्ती फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक जिला में टोल फ्री नंबर 1950 स्थापित किया गया है जिस पर चुनाव से संबंधित जानकारियां ली जा सकती हैं तथा शिकायत व सुझाव भी दर्ज करवाए जा सकते हैं। यह नंबर दिन के 24 घंटे व सप्ताह के सातों दिन चालू रहेगा। इसी प्रकार सुगम, सुविधा व समाधान एप भी मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में यह भी प्रावधान किया गया है कि आपराधिक मुकदमे में संलिप्त अथवा दोषी घोषित प्रत्याशी को इस संबंध में तक कम से कम तीन बार विज्ञापन प्रकाशित करवाकर आमजन को इसकी सूचना देनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों व टेलीविजन पर प्रकाशित व प्रसारित करने के लिए विज्ञापनों की पूर्व अनुमति एमसीएमसी कमेटी से लेनी अनिवार्य है। वीडियो विज्ञापन के लिए प्रत्याशी द्वारा स्क्रिप्ट भी जमा करवानी होगी।
इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस व प्रकाशकों को भी प्रत्येक पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री की संख्या की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवानी होगी तथा प्रकाशित सामग्री पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम प्रकाशित करना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों द्वारा गांवों व शहरों में केवल उन्हीं स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी जहां इसके लिए स्थान निर्धारित किया गया हो। उन्होंने प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या, नामांकन के लिए साथ आने वाले प्रस्तावकों की संख्या सहित चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यकारी नगराधीश कुलभूषण बंसल, तहसीलदार चुनाव राम निवास भी मौजूद थे।
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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