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डीसी ने की आम चुनाव 2014 में दर्ज केसों की समीक्षा
सिरसा,20 मार्च।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज अपने कार्यालय कक्ष में पिछले लोक सभा आम चुनाव - 2014 व विधानसभा आम चुनाव- 2014 मे चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने वाले असामाजिक व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किये गए केसों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की।
उपायुक्त ने बताया कि आम चुनावों में बिना अनुमति के हथियार रखने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व एचआरपी 171 के तहत केस दर्ज किया गया था जिसमें कानूनी प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार अन्य दो केसों में जांच के बाद दोषी व्यक्ति को हिंसा फैलाने के जुर्म में सजा भी हो चुकी है जिसमें बलवंत राय पुत्र इतवारी लाल निवासी बठिंडा, प्रदीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी रायकोट, अमनदीप सिंह पुत्र बलविंद्र सिंह निवासी बठिंडा, नरेंद्र पाल सिंह पुत्र रुला सिंह निवासी बठिंडा, अवतार सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी बठिंडा पर 15 अक्तूबर 2014 को हिंसा फैलाने के जुर्म में एफआईआर दर्ज की गई थी तथा 6 दिसम्बर 2014 को आईपीसी की धारा 188 के तहत एक माह की सजा तथा 200 रुपये जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने बताया कि ऐसे केसों पर भी इस बार भी नजर रखें तथा कोई भी व्यक्ति हिंसा फैलाता या चुनाव आयोग द्वारा दी गई हिदायतों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक व जिला न्यायवादी से कहा कि लंबित केसों का निपटान जल्द से जल्द करवाएं तथा आगामी चुनावों में भी संभावित मामलों पर नजर रखें।
इस अवसर पर डीएसपी आर्यन, जिला न्यायवादी दीपक लेगा, कार्यकारी नगराधीश कुलभूषण बंसल, तहसीलदार चुनाव राम निवास भी मौजूद थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज अपने कार्यालय कक्ष में पिछले लोक सभा आम चुनाव - 2014 व विधानसभा आम चुनाव- 2014 मे चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने वाले असामाजिक व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किये गए केसों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की।
उपायुक्त ने बताया कि आम चुनावों में बिना अनुमति के हथियार रखने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व एचआरपी 171 के तहत केस दर्ज किया गया था जिसमें कानूनी प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार अन्य दो केसों में जांच के बाद दोषी व्यक्ति को हिंसा फैलाने के जुर्म में सजा भी हो चुकी है जिसमें बलवंत राय पुत्र इतवारी लाल निवासी बठिंडा, प्रदीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी रायकोट, अमनदीप सिंह पुत्र बलविंद्र सिंह निवासी बठिंडा, नरेंद्र पाल सिंह पुत्र रुला सिंह निवासी बठिंडा, अवतार सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी बठिंडा पर 15 अक्तूबर 2014 को हिंसा फैलाने के जुर्म में एफआईआर दर्ज की गई थी तथा 6 दिसम्बर 2014 को आईपीसी की धारा 188 के तहत एक माह की सजा तथा 200 रुपये जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने बताया कि ऐसे केसों पर भी इस बार भी नजर रखें तथा कोई भी व्यक्ति हिंसा फैलाता या चुनाव आयोग द्वारा दी गई हिदायतों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक व जिला न्यायवादी से कहा कि लंबित केसों का निपटान जल्द से जल्द करवाएं तथा आगामी चुनावों में भी संभावित मामलों पर नजर रखें।
इस अवसर पर डीएसपी आर्यन, जिला न्यायवादी दीपक लेगा, कार्यकारी नगराधीश कुलभूषण बंसल, तहसीलदार चुनाव राम निवास भी मौजूद थे।
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9:25:00 PM
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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