31 तक जमा करवाएं प्रॉपर्टी टैक्स, पाएं ब्याज में शत प्रतिशत छूट
सिरसा, 29 मार्च। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा ने बताया कि जो भी व्यक्ति 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराव देता है,
तो उसे ब्याज में सौ प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने आमजन से 2018-19 का प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने की भी अपील की।
उन्होंने बताया कि जिनका वर्ष 2010-11 से 2017-18 का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स उनके सुनहरा अवसर है कि वे 31 मर्च तक अपना बकाया टैक्स जमा करवा दें। इस निर्धारित अवधि तक बकाया टैक्स जमा करवाने वालों को शत प्रतिशत ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी। इसलिए 31 मार्च से पहले प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाकर इस छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने आमजन से वर्ष 2018-19 का प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करवाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स 30 व 31 मार्च (शनिवार व रविवार) को भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिनका वर्ष 2010-11 से 2017-18 का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स उनके सुनहरा अवसर है कि वे 31 मर्च तक अपना बकाया टैक्स जमा करवा दें। इस निर्धारित अवधि तक बकाया टैक्स जमा करवाने वालों को शत प्रतिशत ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी। इसलिए 31 मार्च से पहले प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाकर इस छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने आमजन से वर्ष 2018-19 का प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करवाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स 30 व 31 मार्च (शनिवार व रविवार) को भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।
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