जननायक जनता पार्टी का हुआ पंजीकरण

हिसार। चौटाला परिवार में विवाद होने के बाद अजय चौटाला गुट की बनाई राजनीतिक पार्टी जननायक जनता पार्टी (जजपा) का पंजीकरण हो गया है। जजपा पार्टी के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग ने कल, 11 मार्च को इस संबंध में पत्र जारी किया जिसके अनुसार जजपा को जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है तथा पंजीकरण क्रमांक 56/451/2018-19/पीपीएस-1 है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण से ही पार्टी किसी चुनाव चिन्ह को खास अपने लिए आरक्षित नहीं करवा पायेगी पर पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह के मामले में निर्दलीय प्रत्याशियों के मुकाबले प्रधानता दी जायेगी। इसी के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव चिन्ह (आबंटन एवं आरक्षण) आदेश, 1968 के अनुसार पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मुक्त चिन्हों में से एक कॉमन चुनाव चिन्ह दिया जा सकता है पर उसे विधानसभा चुनावों के मामले में सदन की पांच प्रतिशत सीटों पर प्रत्याशी उतारने होंगे तथा लोकसभा चुनाव के मामले में कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
इसी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आयोग पार्टी के पंजीकरण के समय पार्टी के झंडे को मंजूरी नहीं देता पर पार्टी यदि अपना झंडा बनाती है तो उसे ध्यान रखना होगा कि एम्ब्लेम्स एंड नेम्स (प्रिवेंशन आफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 1950 व फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अथवा संबद्ध कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन न करे और किसी अन्य राजनीतिक दल के झंडे की नकल न करे। उल्लेखनीय है कि इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) से अलग होकर बनी जजपा ने हाल के जींद विधानसभा उपचुनाव में दिग्विजय चौटाला को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा था क्योंकि तब तक पार्टी का पंजीकरण नहीं हो पाया था। पंजीकरण के लिए पार्टी ने आवेदन हालांकि पिछले साल 29 नवंबर को ही कर दिया था। चौटाला 37000 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे।
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