health
[health][bsummary]
sports
[sports][bigposts]
entertainment
[entertainment][twocolumns]
Comments
बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगी गाड़ी होगी जब्त : रंजन
मकान पर झंडा लगाने के लिए पार्टियों को लेना होगा मकान मालिक से अनुमति प्रमाण पत्र धार्मिक व सरकारी जमीन पर नहीं बना सकते अस्थाई पार्टी कार्यालय
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने जिला अधिकारियों को दिए चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश
सिरसा,20 मार्च। यदि कोई प्रत्याशी व राजनीतिक दल बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगी गाड़ी से चुनाव प्रचार करता है तो उस गाड़ी को ही सीज करें। लाऊड स्पीकर के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। यह निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन वीडियो कॉफ्र्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देने के दौरान कही। उन्होंने लोकसभा आम चुनाव 2019 की तैयारियों बारे किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। लघुसचिवालय स्थित एनआईसी कार्यालय के वीडियो कॉफ्रेंस हाल में उपायुक्त प्रभजोत सिंह, पुलिस अधीक्षक अरूण सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, एसडीएम सिरसा विरेंद्र चौधरी,एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, एसडीएम डबवाली ओमप्रकाश उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेशभर में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों व पार्टियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना के तहत ही चुनावी गतिविधियां की जानी सुनिश्चित की जाएंगी। लाऊड स्पीकर के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। यदि कोई ऐसी गाड़ी पाई जाती है, जिसे बिना अनुमति के गाड़ी पर लाऊड स्पीकर लगाया गया है, तो उस गाड़ी को ही जब्त किया जाए। इसी के साथ कोई प्रत्याशी या पार्टी किसी मकान पर पार्टी का झंड लगाता है, तो उसके लिए उसे मकान मालिक से अनुमति प्रमाण लेकर जमा करवाना होगा। यदि ऐसा नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारी मकान से झंडा हटवाने बारे कार्यवाही करके संबंधित प्रत्याशी या पार्टी को नोटिस जारी करेगा। गाडिय़ों व पार्टी कार्यालयों पर झंडे व अन्य प्रचार सामग्री के लिए साईज निर्धारित किए गए हैं।
श्री राजीव रंजन ने कहा कि प्रत्याशी व राजनीतिक पार्टियों को रोड शो की अनुमति देने के साथ ही उन्हें चुनाव आचार संहिता की अनुपालना करने बारे भी जानकारी जरूर दें। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि रोड शो किसी धार्मिक स्थल, स्कूल या कॉलेज के पास से होकर ना गुजरे। रोड शो के दौरान निर्धारित साईज का ही बैनर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पार्टी कार्यालय के लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। किसी धार्मिक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व किसी सरकारी जमीन या भवन में पार्टी कार्यालय नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि 1950 टोल फ्री नम्बर पर कोई भी शिकायत मिलती है, तो उसको तुरंत संबंधित टीम को फारवर्ड करें, ताकि उस पर तुरंत कार्यवाही हो सके।
उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रत्याशियों व पार्टियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखें। एमसीएमसी कमेटी में एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट को रखें, ताकि सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापनों पर सही निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा यह जरूरी है कि विज्ञापन व चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्र्रकाशक का नाम अंकित होना जरूरी हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित के खिलाफ नोटिस जारी कर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी पोलिंग स्टेशन का समय-समय पर निरीक्षण करते रहें, ताकि बूथ पर सभी व्यवस्थाओं का पुख्ता प्रबंध हो सके।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में किसी भी पोलिंग स्टेशन में किसी प्रकार के बदलाव करना संभव नहीं है। क्योंकि अब ऐसा करने से मतदाता को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के हो सकने व न हो सकने वाले कामों की सूची विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि होली के त्यौहार पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आयोजन किए जाने की प्रबल संभावना होती है, इसलिए इन आयोजनों पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि शराब व नशे के वितरण पर रोक लगाई जा सके।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत गतिविधियों में तेजी लाई जाए और 18 से 19 तक के युवक-युवतियों के नये वोट बनाएं। इसके अलावा नये वोट बनवाने बारे जितनी भी पैंन्डेंसी है, उसे जल्द से जल्द पूरा करें। इस अवसर पर डीडीपीओ कूलभूषण बंसल, राजस्व अधिकारी राजेंद्र सिंह, डीएसपी आर्यन, चुनाव तहसीलदार रामनिवास जांगड़ा, बीडीओ वेद प्रकाश सहित चुनाव से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।
Labels:
Haryana
Related Posts
बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगी गाड़ी होगी जब्त : रंजन
Reviewed by DabwaliNews
on
9:06:00 PM
Rating: 5
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
IMPORTANT-------ATTENTION -- PLEASE
क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
fv
Translate
Subscribe Us
social links
[socialcounter]
[facebook][https://www.facebook.com/dabwalinews/][4.2k]
[twitter][https://twitter.com/dabwalinews][1.2k]
[youtube][https://www.youtube.com/c/dabwalinews][23k]
[linkedin][#][230]
Wikipedia
Search results
sponsored
Gurasees Homeopathic Clinic
Popular Posts
-
BREAKING NEWS #dabwalinews.com हरियाणा के डबवाली में एक मसाज सेंटर पर पुलिस छापे का सनसनीखेज खुलासा हुआ है.पुलिस ने देर रात म...
-
दुल्हन के तेवर देख दुल्हे वालों ने बुलाई पुलिस चंडीगढ़ में रहने वाली लडक़ी की डबवाली के युवक से हुआ था विवाह #dabwalinews.com Exclusiv...
-
कुमार मुकेश, भारत में छिपकलियों की कोई भी प्रजाति जहरीली नहीं है, लेकिन उनकी त्वचा में जहर जरूर होता है। यही कारण है कि छिपकलियों के काटन...
-
DabwaliNews.com दोस्तों जैसे सभी को पता है के कैसे डबवाली उपमंडल के कुछ ग्रामीण इलाकों में बल काटने वाले गिरोह की दहशत से लोगो में अ...
-
#dabwalinews.com पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल पर बुधवार को एक युवक द्वारा उनके ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जू...
-
dabwalinews.com डबवाली। डबवाली में गांव जंडवाला बिश्नोई के नजदीक एक ढाणी में पंजाब व हरियाणा पुलिस की 3 गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस...
-
BREAKING NEWS लॉकडाउन 4. 0 डबवाली में कोरोना ने दी दस्तक डबवाली के प्रेम नगर व रवि दास नगर में पंजाब से अपने रिश्तेदार के घर मिलने आई म...
No comments:
Post a Comment