च्विंगम व बबल गम पर बैन

डबवाली न्यूज़
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोरोना वायरस खांसते - छींकते समय निकली बूंदों से फैलता है, लेकिन ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि यह च्विंगम व बबल गम के थूकने से भी फैल सकता है।
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इसकी सप्लाई करने, बनाने व बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। इस संबंध में राज्य के फूड एंड ड्रग्स विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
उपायुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और खर्रा सहित तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध के बाद च्विंगम व बबल गम पर भी बैन लगाया गया है। च्विंगम व बबल गम पर बैन 30 जून, 2020 तक जारी रहेगा।
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