जिले के 300 स्कूल अब सुविधा के नाम पर फीस में नहीं कर पाएंगे बढ़ोतरी

इस सत्र में निजी स्कूल सुविधा के नाम पर फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते
डबवाली न्यूज़
जिले के 300 स्कूलों ने फीस बढ़ाने के लिए ऑनलाइन फार्म 6 भरा था। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया हुआ है।निजी स्कूल पिछले साल में जो फीस ले रहे थे वहीं फीस ले सकेंगे।निजी स्कूलों ने फीस में बढ़ोतरी करने के लिए फार्म 6 शिक्षा विभाग के पास जमा करवाया था। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को किसी भी तरह की फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस सत्र में निजी स्कूल सुविधा के नाम पर फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।
बिना किसी सुविधा के बढ़ा दी जाती है फीस
निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को बिना कोई सुविधा दिए फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है। नए सत्र में मनमर्जी से निजी स्कूल संचालक फीस बढ़ा नहीं सकेंगे। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में जो फीस ली जाएगी इसकी पूरी जानकारी डिसप्ले बोर्ड पर देना भी जरूरी कर दिया है। इससे शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। स्कूल में ली जा रही फीस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इसी के साथ अभिभावकों को भी फीस के बारे में जानकारी रहेगी।
ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं
निजी स्कूल मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। स्कूल बिल्डिग फंड, रख रखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क कोविड-19 के कारण स्थगित करनी होगी। निजी स्कूल मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। निजी स्कूल मासिक स्कूल में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं जोड़ा जा सकेगा। लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोई भी स्कूल यातायात शुल्क नहीं लेगा।
-----इस शिक्षा के सत्र में निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर कोई स्कूल सुविधा देने के नाम पर फीस बढ़ाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- आत्मप्रकाश मेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा
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