सोमवार से सिरसा जिला में बिना दाएं - बाएं नियम के खुलेगी सभी दुकाने

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सोमवार से सिरसा जिला में बिना दाएं - बाएं नियम के सभी दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन दुकानदारों को प्रशासन की हिदायत अनुसार सोशल डिस्टेंस की पालना तथा मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने दुकानदारों व नागरिकों से भी आह्वïान किया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में प्रशासन की हिदायतों की गंभीरता से पालना करें और सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दुसरों को भी सुरक्षित रखें। इसके अलावा सांय 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक पूर्व की भांति किसी भी प्रकार की आवाजाही (आपातकालीन सेवाएं छोड़ कर) पर प्रतिबंध रहेगा।
सोमवार से सिरसा जिला में बिना दाएं - बाएं नियम के सभी दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन दुकानदारों को प्रशासन की हिदायत अनुसार सोशल डिस्टेंस की पालना तथा मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने दुकानदारों व नागरिकों से भी आह्वïान किया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में प्रशासन की हिदायतों की गंभीरता से पालना करें और सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दुसरों को भी सुरक्षित रखें। इसके अलावा सांय 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक पूर्व की भांति किसी भी प्रकार की आवाजाही (आपातकालीन सेवाएं छोड़ कर) पर प्रतिबंध रहेगा।
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