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Unlock 2.0 जानिए क्या खुला,क्या बंद,प्रात:9 से 8 बजे तक खुलेगा बाजार, 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक रहेगा नाइट कफ्र्यू


डबवाली न्यूज़ डेस्क
कोरोना वायरस के चलते देश में जारी प्रतिबंधों में राहत देने की श्रंखला में केंद्र सरकार ने ‘अनलॉक’ के दूसरे चरण के दिशानिर्देशों की घोषणा कर दी है। ये दिशानिर्देश 31 जुलाई तक प्रभावी होंगे। अनलॉक-2 में रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा, इसकी अवधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगी। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति दी गई है। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन के तहत जिला में अब प्रात: 9 से 8 बजे तक दुकान खोली जा सकेंगी। मेडिकल हॉल, पैट्रोल पंप, दूध डेयरी व दूध उत्पाद की दुकान के खुलने का समय प्रात: 7 से रात 8 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि अनलॉक-2 में सरकार की नई गाइडलांइस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा, इस दौरान जरुरी चिकित्या सुविधा को छोड़ कर बाकी सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी। नेशनल और स्टेट हाइवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कफ्र्यू से छूट मिलेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष आयु तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। कोविड-19 से बचाव के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) की जारी हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बरतनी होंगी ये सावधानियां :
जारी हिदायतों के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों व यातायात के दौरान फेस मास्क पहनना जरुरी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 6 फिट की सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) बनाए रखना जरुरी है। अत्यधिक संख्या में एक स्थान पर लोग इक_ïा नहीं हो सकते, विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा दाह संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व थूकने पर जुर्मानें का प्रावधान है। कार्यस्थलों के एंट्री, एग्जिट प्वाइंटों व अन्य प्वाइंटों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश व सैनिटाजर होना जरुरी है। सार्वजनिक व सामान्य स्थानों व अन्य बार-बार छूए जाने वाले स्थानों को लगातार सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला, क्या बंद

1. स्कूल–कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।

2. किसी के अंतरराष्ट्रीय उड़ान से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।

3. मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसी ही जगहें अभी नहीं खुलेंगी।

4. ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जहां ज्यादा भीड़ जुटने की आशंका हो। जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, उन्हें शुरू करने की तारीखें अलग से जारी की जा सकती हैं और इनके लिए एसओपी भी जारी की जा सकती है।




5. घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और ये आगे भी जारी रहेंगी।




रात का कर्फ्यू




रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है।

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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई