आरटीआई में मांगी सूचना न देने का मामला,सूचना आयोग का खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को नोटिस


राज्य सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्माणी करेंगे सुनवाई, 3 नवंबर को होगी सुनवाई
डबवाली न्यूज़ डेस्क ( इंदरजीत अधिकारी )
राज्य सूचना आयोग ने सिरसा के खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक-सह-राज्य जनसूचना अधिकारी को नोटिस किया है। मामले की सुनवाई 3 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय हिसार में होगी। राज्य सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्माणी मामले की सुनवाई करेंगे।
आयोग ने यह नोटिस सुभाष बस्ती निवासी सोशल वर्कर गोपीराम सैनी पुत्र राम सिंह सैनी की अपील पर जारी किया है। गोपीराम सैनी ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से 5 मई 2020 को कुछ जानकारियां मांगी थी। विभाग द्वारा सूचना प्रदान न करने पर उसने राज्य सूचना आयोग हरियाणा में इसके लिए अपील की। आयोग ने अपील को स्वीकार करते हुए डीएफएससी सिरसा को नोटिस किया है। सोशल वर्कर गोपीराम सैनी ने विभाग से जानकारी मांगी थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के निर्देश पर विभाग ने सिरसा शहर में स्थित किन-किन डिपूधारकों को एएवाई, बीपीएल, पीएच व एपीएल कैटेगरी के तहत कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं, चीनी, तेल, दाल सहित अन्य राशन प्रदान किया था। विभाग से डिपू होल्डरों द्वारा वितरित किए गए राशन को प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की भी जानकारी मांगी थी।

आरटीआई में विभाग से यह भी जानकारी मांगी गई थी कि बिना आधार कार्ड अपलोड किए बगैर जिन्हें राशन प्रदान किया गया, उनकी जानकारी दी जाए। ऐसे डिपू होल्डरों का अथारिटी नंबर, पॉश मशीन का नंबर भी प्रदान किया जाए। यह भी जानकारी मांगी गई थी कि बिना आधार आईडी के राशन किन प्रावधान के तहत वितरित किया गया। आरटीआई में विभाग से यह भी जानकारी मांगी गई कि किन-किन डिपू होल्डरों को विभाग ने फेस मास्क, सैनेटाइजर दिए गए और उन डिपू होल्डरों ने इनका क्या इस्तेमाल किया।

विभाग से यह भी जानकारी मांगी गई थी कि किन-किन लोगों को मुफ्त राशन देनेे के लिए कूपन दिए गए। लाभार्थियों का विवरण मांगा गया है। यह भी पूछा गया है कि कितने डिपू होल्डरों को ऑनलाइन और कितने डिपू होल्डरों को ऑफ लाइन राशन जारी किया गया।

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