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जमीनी विवाद में 118 लोगों को नोटिस, 20 फरवरी 2021 को होगी सुनवाई,कोर्ट नोटिस से मचा हड़कंप!
सिरसा। स्थानीय अदालत द्वारा जमीनी विवाद में रानियां रोड क्षेत्र के 118 लोगों को नोटिस जारी किए गए है। कोर्ट नोटिस से परिवादियों में हड़कंप मचा हुआ है।
कोर्ट की ओर से मामले में परिवादियों को 20 फरवरी 2021 को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। मामले से अनभिज्ञ लोगों को कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा। मिली जानकारी के अनुसार एडिशनल सिविल जज की अदालत की ओर से गुरतेज सिंह पुत्र दयाल सिंह निवासी सुखचैन (सिरसा) की याचिका पर 118 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकत्र्ता की ओर से कहा गया है कि उसने 17 मई 1989 में शमशाबादपट्टी का 82 कनाल रकबा (खेवट नंबर 380 खतौनी नंबर 490 जमाबंदी वर्ष 1986-87)चरणदास चेला पूर्णचंद निवासी शमशाबाद से फुल एंड फाइनल पेमेंट करके इकरारनामा किया था और इसकी एवज में तीन लाख 65 हजार रुपये की अदायगी भी की थी। याचिकाकत्र्ता की ओर से कहा गया कि एक सितंबर 1989 को इस प्रोपर्टी को आगे बेच दिया गया। जबकि इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं था। याचिकाकत्र्ता की ओर से मामले में देव सिंह पुत्र मीत सिंह निवासी थमनगढ़ (बठिंडा), रामकुमार पुत्र हंसराज निवासी खैरेकां, निहाल सिंह पुत्र मनफूल निवासी मोहम्मदपुरिया, कलावती पत्नी रामकुमार निवासी खैरेकां, कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल निवासी मोहल्ला जेल ग्राऊंड, खैरतीलाल भाटिया पुत्र दर्शन दास निवासी द्वारकापुरी, महावीर प्रसाद पुत्र उदमीराम निवसी खारी सुरेरां,धर्मपाल पुत्र लक्ष्मीचंद निवासी खैरेकां, शोभा वर्मा पुत्र कृष्ण लाल निवासी मोहल्ला जेल ग्राऊंड, मनोज पुत्र रामकुमार निवासी शमशाबादपट्टी सहित 118 लोगों को प्रतिवादी बनाया है।
एडिशनल सिविल जज की अदालत ने मामले में सभी 118 लोगों को नोटिस भेजकर 20 फरवरी 2021 को अपना पक्ष अदालत में रखने के निर्देश दिए है। उधर, रानियां रोड एरिया में इस एरिया में रिहायश करने वाले परिवार कोर्ट से मिलें नोटिस से चौंक गए है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोर्ट ने उन्हें नोटिस क्यों दिए है? उनका क्या विवाद है? चूंकि उन्होंने प्रोपर्टी नियमानुसार खरीदी है और उसकी बकायदा रजिस्ट्री भी करवाई है। ऐसे में लगभग तीन दशक पूर्व के जमीनी विवाद में भेजे गए नोटिस से हड़कंप मचा हुआ है।
महेश्वरी ट्रस्ट व श्री श्याम ट्रस्ट को भी नोटिस
कोर्ट में विचाराधीन वाद में रानियां रोड स्थित श्री श्याम परिवार ट्रस्ट के साथ-साथ महेश्वरी चेरिटी ट्रस्ट को भी नोटिस दिया गया है। कोर्ट की ओर से जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें स्वामी सत्यानंद सेवा सदन भी शुमार है। ऐसे में कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले फैसले से ही तय होगा कि क्या ट्रस्ट द्वारा विवादित क्षेत्र में निर्माण किया हुआ है या नहीं? इसके साथ ही जिनके नाम नोटिस में शुमार है, उनमें कई नामी-गिरामी लोग भी शामिल है।
कोर्ट की ओर से मामले में परिवादियों को 20 फरवरी 2021 को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। मामले से अनभिज्ञ लोगों को कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा। मिली जानकारी के अनुसार एडिशनल सिविल जज की अदालत की ओर से गुरतेज सिंह पुत्र दयाल सिंह निवासी सुखचैन (सिरसा) की याचिका पर 118 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकत्र्ता की ओर से कहा गया है कि उसने 17 मई 1989 में शमशाबादपट्टी का 82 कनाल रकबा (खेवट नंबर 380 खतौनी नंबर 490 जमाबंदी वर्ष 1986-87)चरणदास चेला पूर्णचंद निवासी शमशाबाद से फुल एंड फाइनल पेमेंट करके इकरारनामा किया था और इसकी एवज में तीन लाख 65 हजार रुपये की अदायगी भी की थी। याचिकाकत्र्ता की ओर से कहा गया कि एक सितंबर 1989 को इस प्रोपर्टी को आगे बेच दिया गया। जबकि इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं था। याचिकाकत्र्ता की ओर से मामले में देव सिंह पुत्र मीत सिंह निवासी थमनगढ़ (बठिंडा), रामकुमार पुत्र हंसराज निवासी खैरेकां, निहाल सिंह पुत्र मनफूल निवासी मोहम्मदपुरिया, कलावती पत्नी रामकुमार निवासी खैरेकां, कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल निवासी मोहल्ला जेल ग्राऊंड, खैरतीलाल भाटिया पुत्र दर्शन दास निवासी द्वारकापुरी, महावीर प्रसाद पुत्र उदमीराम निवसी खारी सुरेरां,धर्मपाल पुत्र लक्ष्मीचंद निवासी खैरेकां, शोभा वर्मा पुत्र कृष्ण लाल निवासी मोहल्ला जेल ग्राऊंड, मनोज पुत्र रामकुमार निवासी शमशाबादपट्टी सहित 118 लोगों को प्रतिवादी बनाया है।
एडिशनल सिविल जज की अदालत ने मामले में सभी 118 लोगों को नोटिस भेजकर 20 फरवरी 2021 को अपना पक्ष अदालत में रखने के निर्देश दिए है। उधर, रानियां रोड एरिया में इस एरिया में रिहायश करने वाले परिवार कोर्ट से मिलें नोटिस से चौंक गए है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोर्ट ने उन्हें नोटिस क्यों दिए है? उनका क्या विवाद है? चूंकि उन्होंने प्रोपर्टी नियमानुसार खरीदी है और उसकी बकायदा रजिस्ट्री भी करवाई है। ऐसे में लगभग तीन दशक पूर्व के जमीनी विवाद में भेजे गए नोटिस से हड़कंप मचा हुआ है।
महेश्वरी ट्रस्ट व श्री श्याम ट्रस्ट को भी नोटिस
कोर्ट में विचाराधीन वाद में रानियां रोड स्थित श्री श्याम परिवार ट्रस्ट के साथ-साथ महेश्वरी चेरिटी ट्रस्ट को भी नोटिस दिया गया है। कोर्ट की ओर से जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें स्वामी सत्यानंद सेवा सदन भी शुमार है। ऐसे में कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले फैसले से ही तय होगा कि क्या ट्रस्ट द्वारा विवादित क्षेत्र में निर्माण किया हुआ है या नहीं? इसके साथ ही जिनके नाम नोटिस में शुमार है, उनमें कई नामी-गिरामी लोग भी शामिल है।
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Reviewed by DabwaliNews
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5:58:00 AM
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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