सूचना आयोग के आदेश पर भी सूचना प्रदान न करने का मामला,हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन को दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी

डबवाली न्यूज़ डेस्क 
राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने आरटीआई में दिए गए फैसले की पालना न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है।आयोग ने हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन पंचकूला के राज्य जनसूचना अधिकारी को दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। कमीशन को निर्देश दिए गए है कि 15 दिन के भीतर आयोग के आदेशानुसार वांछित सूचना प्रदान की जाए। सिरसा निवासी पवन कुमार पुत्र बहादुर की ओर से राज्य सूचना आयोग में इस बाबत शिकायत की गई थी। आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक एडवोकेट के माफ्र्त हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन से आरटीआई में कुछ जानकारी मांगी गई थी। कमीशन ने वांछित सूचना प्रदान नहीं की, जिस पर राज्य सूचना आयोग में अपील की गई। आयोग में मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने की और 11 जून 2020 को इस बाबत आदेश दिए कि आरटीआई में मांगी गई सूचना प्रदान की जाए। मगर, कमीशन ने सूचना आयोग के आदेश के बावजूद सूचना प्रदान नहीं की। जिस पर 29 जुलाई को आयोग में इस बाबत शिकायत की गई, जिस पर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया और दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। दरअसल, पवन कुमार की ओर से हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन से चालकों की भर्ती परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण मांगा गया था। पवन कुमार के अनुसार चालक भर्ती में भारी धांधली बरती गई थी। आरटीआई में तथ्य जुटाकर वह इसका भंडाफोड़ करना चाहता था लेकिन कमीशन ने आरटीआई में सूचना ही प्रदान नहीं की। राज्य सूचना आयोग के आदेश के बावजूद सूचना देने में बहानेबाजी की।

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