एक मुश्त बकाया प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने पर शतप्रतिशत ब्याज पर मिलेगी छूट : ऋषिकेश चौधरी

वर्ष 2010-11 से 2020 तक पर सौ प्रतिशत ब्याज पर छूट व 2010-11 से 2016-17 तक की अवधि पर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट
डबवाली न्यूज़ डेस्क 
नगर परिषद सचिव ऋषिकेश चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रोपर्टी टैक्स एक मुश्त बकाया टैक्स जमा करवाने पर ब्याज पर छूट प्रदान करने बारे आदेश जारी किए हैं।निर्देशानुसार वर्ष 2010-11 से 2020-21 का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एक मुश्त जमा करवाने पर वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक के प्रोपर्टी टैक्स पर शत प्रतिशत ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 से 2016-17 के प्रोपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान जाएगी। उन्होंने कहा कि यह छूट 31 दिसंबर 2020 तक बकाया टैक्स को एक मुश्त जमा करवाके उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष 2020-21 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी प्रॉपर्टी धारक प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 जुलाई से पहले-पहले लगातार तीन वर्षों तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है, तो उस प्रॉपर्टी धारक को एक अच्छा अदाकार मानते हुए अगले वित्तवर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जावेगी। उन्होंने आमजन से कहा कि वे अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स व वर्ष 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसंबर 2020 तक जमा करवाकर छूट का लाभ उठाएं।
Source Link - Press Release

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