मैसर्ज शक्तिभोग लिमिटेड का डायरेक्टर 12 मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित
डबवाली न्यूज़ डेस्क
ऐलनाबाद पुलिस ने 12 अलग-अलग मामलों में एक ही व्यक्ति को कोर्ट द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किए जाने पर उसके खिलाफ भादंसं की धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया है।आरोपी को एसडीजेएम ऐलनाबाद की कोर्ट ने पीओ करार दिया। मैसर्ज शक्तिभोग लि. समनाबहू (करनाल) के डायरेक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ अदालत में अलग-अलग मामले चल रहे है, जिनमें वह पेश नहीं हुआ। ऐलनाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर नंबर 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 व 383 दर्ज की है। वर्णनीय है कि करनाल की इस फर्म के डायरेक्टर ने ऐलनाबाद के आढ़तियों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की थी। उसने आढ़तियों से कृषि जिंस की खरीद की लेकिन उसका भुगतान नहीं किया। उसके द्वारा दिए गए चैक बाऊंस हो गए थे। आढ़तियों द्वारा उसके खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया। जहां वह पेश नहीं हुआ। अदालत ने फर्म के डायरेक्टर को भगौड़ा (उद्घोषित अपराधी) करार दिया। जिस पर ऐलनाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक अन्य माममा भादंसं की धारा 174ए के तहत दर्ज किया है। अलग-अलग मामलों की वजह से सिद्धार्थ के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज की गई है।
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