आरटीआई में सूचना प्रदान न करने का मामला,कंवरपुरा के सरपंच व ग्राम सचिव को शोकॉज नोटिस जारी

डबवाली न्यूज़ डेस्क 
राज्य सूचना आयोग ने जिला के गांव कंवरपुरा के सरपंच व ग्राम सचिव को शोकॉज नोटिस जारी किया है। दोनों को सूचना देने में देरी के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को तय की गई है। राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई मामले की सुनवाई करेंगे।समाजसेवक राजबीर पुत्र वेदप्रकाश ने पवन पारिक एडवोकेट के माध्यम से राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ में शिकायत की थी। कहा गया कि गांव कंवरपुरा में हुए विकास कार्यों, खर्च और बजट बारे कुछ जानकारी मांगी गई थी। लेकिन उन्हें सूचना प्रदान नहीं की गई। आरटीआई एक्ट के तहत राज्य जनसूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर वांछित सूचना प्रदान करनी होती है। सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। आयोग ने मामले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा को नोटिस किया। बीडीपीओ सिरसा की ओर से 29 जुलाई 2020 को पत्र के माध्यम से आयोग को बताया गया कि सूचना देने में देरी के लिए राज्य जनसूचना अधिकारी के रूप में ग्राम सरपंच तथा सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी के रूप में ग्राम सचिव जिम्मेवार है। बीडीपीओ की ओर से मामले में दोनों का उल्लेख किए जाने पर सूचना आयोग ने कंवरपुरा के सरपंच व ग्राम सचिव को शोकॉज नोटिस जारी किया है। उन्हें सूचना देने में देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 दिसंबर का दिन तय किया गया है। वर्णनीय है कि आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने में देरी करने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। अब आयोग में मामले की सुनवाई पर तय होगा कि कितना जुर्माना लगाया जाता है।

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