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हाऊस टैक्स, पानी, सीवरेज व डिवेल्पमेंट चार्ज को लेकर न्यायमूर्ति एस. एन. अग्रवाल को सौंपा ज्ञापन

Dabwalinews.com
हरियाणा सरकार द्वारा हाऊस टैक्स, पानी एवं सीवरेज की दरों में संशोधन करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय से रिटायर्ड न्यायमूर्ति एस. एन. अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।यह कमेटी अन्य राज्यों से सम्पर्क कर उनके द्वारा प्राप्त की जा रही दरों के आधार पर हरियाणा सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कच्चा आढ़तिया ऐसोसिएशन एवं युवा रक्तदान सोसायटी सहित शहर के कई प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में पहुंचकर न्यायमूर्ति एस. एन. अबग्रवाल को इस संदर्भ में अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। यह जानकारी देते हुए ऐसोसिएशन के अध्यक्ष गुरदीप कामरा, सचिव राजेश जिंदल ने बताया कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन में लिखा गया है कि नई अनाज मंडी की दुकान मालिकों से नगर पालिका द्वारा हाऊस टैक्स प्राप्त किया जा रहा है। जोकि उचित नहीं है, क्योंकि यहां पर नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को कोई सुविधा नहीं दी जाती बल्कि सड़कें, पानी, बिजली, सफाई, शैड आदि का प्रबंधन मार्किट कमेटी द्वारा ही किया जाता है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नई अनाज मंडी की दुकानों से यह हाऊस टैक्स नहीं लिया जाता। उन्होंने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा नई अनाज मंडी में जिन दुकानदारों ने अपने रिहायशी प्रयोग के लिए पानी के कनैक्शन लिए हुए हैं उनसे घरेलु उपयोग राशि की अपेक्षा व्यवसायिक बिल लिए जा रहे हैं जबकि यह दुकानें एससीएफ (शॉप कम फ्लैट) हैं। उन्होंने कहा कि सीवरेज कनैक्शन भी जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा नई अनाज मंडी के बाहरी क्षेत्र से ही दिए जाते हैं, जिसका मार्किट कमेटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पाईप या सीवरेज ब्लॉक होने पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी पूरी करने की बजाये मार्किट कमेटी को जिम्मेवार ठहराकर टाल-मटोल करते हैं। जिससे व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। युवा रक्तदान सोसायटी के संस्थापक सुरेंद्र सिंगला ने बताया कि नगर पालिका द्वारा पिछले दिनों से 600 रूपये व्यवसायिक एवं 120 रूपये प्रतिगज घरेलु प्रोपर्टी पर डिवेल्पमेंट चार्ज प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन यह स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही कि यह चार्ज कब से लागू किया गया है। यहां तक की नगर पालिका द्वारा व्यवसायिक एवं घरेलु एरिया का नक्शा भी सार्वजनिक नहीं किया गया है ताकि स्पष्ट हो सके कि कौन सा एरिया व्यासयिक एवं घरेलु क्षेत्र में आता है। न्यायमूर्ति एस. एन. अग्रवाल ने संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

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