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क्या गिरफ्तारी के भय से फरारी काट रहें हैं सिरसा के कथित समाजसेवी ?करोड़ों रुपये की ठगी मामले में पंजाब पुलिस को हैं वांछित, सिरसा में कई बार दबिश दे चुकी पुलिस पार्टी
Dabwalinews.com
अग्रवाल सभा सिरसा के पूर्व प्रधान एवं प्रमुख समाजसेवियों में शुमार मनोज गोल्याण और सिरसा क्लब के उपप्रधान सुरेश शर्मा इन दिनों फरारी काट रहे है। पंजाब पुलिस करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें तलाश रही है।सूत्रों की मानें तो गिरफ्तारी के भय से दोनों ही फरार है और अज्ञात स्थान पर ठिकाना बनाए हुए है। पंजाब पुलिस की टीम दोनों की गिरफ्तारी के लिए कई बार सिरसा में दबिश भी दे चुकी है। निकट भविष्य में भी पंजाब पुलिस की छापेमारी की संभावना है, इसलिए सिरसा के कथित समाजसेवी इन दिनों फरार है। अबोहर पुलिस ने अन्य आरोपियों के साथ-साथ मनोज गोल्याण व सुरेश शर्मा के खिलाफ 9 जुलाई 2020 को 2.40 करोड़ रुपये डकारने के आरोप में धारा 420, 465, 467, 468, 471, 384, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि अग्रवाल सभा सिरसा के प्रधान रहें मनोज गोल्याण द्वारा एकबारगी हिसार रोड स्थित अपनी करोड़ों रुपये की भूमि अग्रवाल सभा को दान में देने की घोषणा करके जमकर वाहवाही लूटी थी। वे धनाढ्य वर्ग में इस घोषणा के साथ ही सुर्खियों में आए। हालांकि उनकी ओर से वर्षों बीत जाने के बाद भी आजतक धर्मशाला के लिए भूमि दान में नहीं दी और न ही हस्तांतरित की। जोकि संभवत: उनकी मंशा को जाहिर करता है। क्योंकि दान कभी भी शर्तों के आधार पर नहीं दिया जाता। उधर, कुलीन वर्ग की संस्था सिरसा क्लब के उपप्रधान सुरेश शर्मा भी धोखाधड़ी व गबन के मामले में फरार है। क्लब सदस्यों में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों के आय के स्त्रोत को लेकर हर ओर चर्चाए है और इन दिनों दोनों की फरारी को लेकर लोग विस्मित भी है। उधर, सूत्र बताते है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रयास किए जा रहे है ताकि पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बचा जा सकें। यह भविष्य के गर्भ में है कि धोखाधड़ी के इस मामले में दोनों को अग्रिम जमानत पहले मिलती है या पंजाब पुलिस दोनों की धरपकड़ करती है।
क्या था मामला
अबोहर पुलिस ने आशा रानी पत्नी सतपाल ठठई की शिकायत पर 9 जुलाई 2020 में धोखाधड़ी व गबन के आरोप में दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकत्र्ता आशारानी ने पुलिस में दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पुत्र नीरज अरोड़ा द्वारा संचालित नेचर हाईट्स इन्फ्रा. लिमिटेड के डायरेक्टर गौरव छाबड़ा के माध्यम से मैसर्ज गैलेक्सी इम्ब्र्राइडरी प्रा. लिमिटेड के संचालक सुरेश कुमार व मनोज कुमार ने अपनी मलकीयत वाली 7 एकड़ कृषि भूमि का सौदा 90 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किया था। जिसकी एवज में उन्हें 90 लाख रुपये बैंक से ट्रांसफर करके तथा डेढ़ करोड़ रुपये नगद दिए थे। शिकायतकत्र्ता ने आरोप लगाया कि सुरेश कुमार व मनोज कुमार ने सौदा तो नेचर हाईट्स से किया और बदले में सांई भी ली। लेकिन वसूली गई रकम लौटाए बगैर 2 जुलाई 2016 को उक्त जमीन जीटी डिवलेपमेंट प्रा. लि. वजीरपुर (दिल्ली) को बेच दीं।
ये लोग भी है मामले में आरोपी
आशा रानी की शिकायत पर अबोहर सिटी-वन पुलिस ने शिव लाल डौडा (शौली), उसकी पत्नी सुनीता डोडा, पुत्रवधु डा. सुहानी डोडा (पत्नी गगन डोडा) निवासी अबोहर, सुरेश शर्मा पुत्र हजारी राम शर्मा गली बावड़ी वाली नोहरिया बाजार निवासी सिरसा, मनोज गोल्याण पुत्र बाबूराम निवासी गDली पारखांवाली नोहरिया बाजार सिरसा, राकेश कुमार पुत्र जगत प्रकाश बड़ी मस्जिद वाली गली नजदीक सुभाष चौक सिरसा, रिद्धि-सिद्धी कालोनी के डिवलेपर राजीव चुघ पुत्र सतनाम दास निवासी अबोहर, प्रोपर्टी डीलर सुरेंद्र घीक निवासी अबोहर, बिल्ला कुक्कड़ निवासी अबोहर, राजीव रतन धींगड़ा भोला निवासी अबोहर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 384, 120बी के तहत मामला दर्ज किया ।
अग्रवाल सभा सिरसा के पूर्व प्रधान एवं प्रमुख समाजसेवियों में शुमार मनोज गोल्याण और सिरसा क्लब के उपप्रधान सुरेश शर्मा इन दिनों फरारी काट रहे है। पंजाब पुलिस करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें तलाश रही है।सूत्रों की मानें तो गिरफ्तारी के भय से दोनों ही फरार है और अज्ञात स्थान पर ठिकाना बनाए हुए है। पंजाब पुलिस की टीम दोनों की गिरफ्तारी के लिए कई बार सिरसा में दबिश भी दे चुकी है। निकट भविष्य में भी पंजाब पुलिस की छापेमारी की संभावना है, इसलिए सिरसा के कथित समाजसेवी इन दिनों फरार है। अबोहर पुलिस ने अन्य आरोपियों के साथ-साथ मनोज गोल्याण व सुरेश शर्मा के खिलाफ 9 जुलाई 2020 को 2.40 करोड़ रुपये डकारने के आरोप में धारा 420, 465, 467, 468, 471, 384, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि अग्रवाल सभा सिरसा के प्रधान रहें मनोज गोल्याण द्वारा एकबारगी हिसार रोड स्थित अपनी करोड़ों रुपये की भूमि अग्रवाल सभा को दान में देने की घोषणा करके जमकर वाहवाही लूटी थी। वे धनाढ्य वर्ग में इस घोषणा के साथ ही सुर्खियों में आए। हालांकि उनकी ओर से वर्षों बीत जाने के बाद भी आजतक धर्मशाला के लिए भूमि दान में नहीं दी और न ही हस्तांतरित की। जोकि संभवत: उनकी मंशा को जाहिर करता है। क्योंकि दान कभी भी शर्तों के आधार पर नहीं दिया जाता। उधर, कुलीन वर्ग की संस्था सिरसा क्लब के उपप्रधान सुरेश शर्मा भी धोखाधड़ी व गबन के मामले में फरार है। क्लब सदस्यों में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों के आय के स्त्रोत को लेकर हर ओर चर्चाए है और इन दिनों दोनों की फरारी को लेकर लोग विस्मित भी है। उधर, सूत्र बताते है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रयास किए जा रहे है ताकि पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बचा जा सकें। यह भविष्य के गर्भ में है कि धोखाधड़ी के इस मामले में दोनों को अग्रिम जमानत पहले मिलती है या पंजाब पुलिस दोनों की धरपकड़ करती है।
क्या था मामला
अबोहर पुलिस ने आशा रानी पत्नी सतपाल ठठई की शिकायत पर 9 जुलाई 2020 में धोखाधड़ी व गबन के आरोप में दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकत्र्ता आशारानी ने पुलिस में दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पुत्र नीरज अरोड़ा द्वारा संचालित नेचर हाईट्स इन्फ्रा. लिमिटेड के डायरेक्टर गौरव छाबड़ा के माध्यम से मैसर्ज गैलेक्सी इम्ब्र्राइडरी प्रा. लिमिटेड के संचालक सुरेश कुमार व मनोज कुमार ने अपनी मलकीयत वाली 7 एकड़ कृषि भूमि का सौदा 90 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किया था। जिसकी एवज में उन्हें 90 लाख रुपये बैंक से ट्रांसफर करके तथा डेढ़ करोड़ रुपये नगद दिए थे। शिकायतकत्र्ता ने आरोप लगाया कि सुरेश कुमार व मनोज कुमार ने सौदा तो नेचर हाईट्स से किया और बदले में सांई भी ली। लेकिन वसूली गई रकम लौटाए बगैर 2 जुलाई 2016 को उक्त जमीन जीटी डिवलेपमेंट प्रा. लि. वजीरपुर (दिल्ली) को बेच दीं।
ये लोग भी है मामले में आरोपी
आशा रानी की शिकायत पर अबोहर सिटी-वन पुलिस ने शिव लाल डौडा (शौली), उसकी पत्नी सुनीता डोडा, पुत्रवधु डा. सुहानी डोडा (पत्नी गगन डोडा) निवासी अबोहर, सुरेश शर्मा पुत्र हजारी राम शर्मा गली बावड़ी वाली नोहरिया बाजार निवासी सिरसा, मनोज गोल्याण पुत्र बाबूराम निवासी गDली पारखांवाली नोहरिया बाजार सिरसा, राकेश कुमार पुत्र जगत प्रकाश बड़ी मस्जिद वाली गली नजदीक सुभाष चौक सिरसा, रिद्धि-सिद्धी कालोनी के डिवलेपर राजीव चुघ पुत्र सतनाम दास निवासी अबोहर, प्रोपर्टी डीलर सुरेंद्र घीक निवासी अबोहर, बिल्ला कुक्कड़ निवासी अबोहर, राजीव रतन धींगड़ा भोला निवासी अबोहर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 384, 120बी के तहत मामला दर्ज किया ।
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Reviewed by DabwaliNews
on
10:43:00 PM
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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