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Lockdown in Haryana:- अगले एक हफ्ते अब ऐसे होगी नई गाइडलाइन्स, इन दुकानदारों को मिली विशेष छूट
Dabwalinews.com
जैसे की डबवाली न्यूज़ ने आप को पहले ही कल समाचार में बतया था की मनोहर लाल खट्टर सरकार फिलहाल लॉकडाउन में ढील देने का रिस्क नहीं लेना चाएगी। हरियाणा में लॉकडाउन यानी महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा को 7 जून तक के लिए एक बार फिर बढ़ाया गया है ।हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में कुछ राहत के साथ लॉकडाउन को 7 जून तक आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सख्ती जारी रहेगी, जिससे कोरोना के मामलों पर और जल्द काबू पाया जा सके। लकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान कुछ और ज्यादा छूट दी गई है ।
इस दौरान मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को कुछ छूट देते हुए एक हफ़्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। जिसमें दुकानों के ऑड इवन फॉर्मूले के अलावा कृषि यंत्रों की दुकानें भी खोलने की इजाजत रहेगी। वहीं शराब के ठेके खुलने की भी इजाजत रहेगी।इस बार सरकार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मार्किट खोलने की छूट दी गई है। मगर ऑड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा अकेले में दुकानें पूरा दिन खुली रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने कही ये बात
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 'दुकानें खुलने का समय जो पहले सुबह 7 बजे से 12 बजे तक था वो अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। इसमें ऑड-ईवन का नियम लागू होगा। कॉलेज, ITI और स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।' हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 जून तक बढ़ा दी थी।स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है।
जैसे की डबवाली न्यूज़ ने आप को पहले ही कल समाचार में बतया था की मनोहर लाल खट्टर सरकार फिलहाल लॉकडाउन में ढील देने का रिस्क नहीं लेना चाएगी। हरियाणा में लॉकडाउन यानी महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा को 7 जून तक के लिए एक बार फिर बढ़ाया गया है ।हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में कुछ राहत के साथ लॉकडाउन को 7 जून तक आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सख्ती जारी रहेगी, जिससे कोरोना के मामलों पर और जल्द काबू पाया जा सके। लकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान कुछ और ज्यादा छूट दी गई है ।
इस दौरान मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को कुछ छूट देते हुए एक हफ़्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। जिसमें दुकानों के ऑड इवन फॉर्मूले के अलावा कृषि यंत्रों की दुकानें भी खोलने की इजाजत रहेगी। वहीं शराब के ठेके खुलने की भी इजाजत रहेगी।इस बार सरकार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मार्किट खोलने की छूट दी गई है। मगर ऑड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा अकेले में दुकानें पूरा दिन खुली रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने कही ये बात
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 'दुकानें खुलने का समय जो पहले सुबह 7 बजे से 12 बजे तक था वो अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। इसमें ऑड-ईवन का नियम लागू होगा। कॉलेज, ITI और स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।' हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 जून तक बढ़ा दी थी।स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है।
कल से दाएं बाएं सिस्टम से खुलेंगी दुकाने उधर सिरसा के
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन प्रदीप कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को सात जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियम प्रभावी रूप से लागू रहेंगे। नई हिदायतों के अनुसार आमजन की सुविधा के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। अब बाजारों में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ऑड दिनों में केवल बाई तरफ की दुकानें तथा मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को इवन दिनों में केवल दाई तरफ की दुकानें खोली जा सकेगी। बाजार के अलावा एकल दुकाने दिनभर खोली जा सकेगी। रविवार के दिन जिला में सभी दुकानें बंद रहेगी। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से सांय 6 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। होटल में केवल रूम खोले जा सकते हैं जबकि बार, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल के खोलने की अनुमति नहीं होगी।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में आमजन की सुविधा को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दूध व दुग्ध उत्पाद की दुकानें सुबह के समय प्रात: पांच से दोपहर 12 बजे तक तथा सांय पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल हाल, केमिस्ट, फार्मेसिज की दुकाने 24 घंटे खोली जा सकेगी तथा पेट्रोल पंप प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी महाविद्यालय, कोचिंग इंटिचयूट, आईटीआई, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी व निजी) जिला में 15 जून तक बंद रहेंगे। आंगनवाड़ी सेंटर व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे क्रेच 30 जून तक बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि दुकानदार प्रशासन द्वारा निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।
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Reviewed by DabwaliNews
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2:20:00 PM
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
fv
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