health
[health][bsummary]
sports
[sports][bigposts]
entertainment
[entertainment][twocolumns]
Comments
हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन,अब ऐसे होगी नई गाइडलाइंस
Dabwalinews.Com
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फिर आगे बढा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किाय गया है वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
1. बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी।
कॉर्पोरेट ऑफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति आवश्यक है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी, स्पा बंद रहेंगे। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। सभी सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालय, कोचिंग सैंटर, आईटीआई, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।
Epidemic Alert-Safe Haryana will be effective till June 21
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फिर आगे बढा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किाय गया है वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
1. बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी।
2. गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।
3. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
4. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।
5. इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
6. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।
3. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
4. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।
5. इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
6. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।
7. होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है।
8. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।
9. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 21 जून, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। नई हिदायतों के अनुसार जिला में अब सभी दुकानों को अब प्रात: 9 बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।8. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।
9. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।
कॉर्पोरेट ऑफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति आवश्यक है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी, स्पा बंद रहेंगे। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। सभी सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालय, कोचिंग सैंटर, आईटीआई, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।
Labels:
Haryana
Related Posts
हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन,अब ऐसे होगी नई गाइडलाइंस
Reviewed by DabwaliNews
on
5:13:00 AM
Rating: 5
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
IMPORTANT-------ATTENTION -- PLEASE
क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
fv
Translate
Subscribe Us
social links
[socialcounter]
[facebook][https://www.facebook.com/dabwalinews/][4.2k]
[twitter][https://twitter.com/dabwalinews][1.2k]
[youtube][https://www.youtube.com/c/dabwalinews][23k]
[linkedin][#][230]
Wikipedia
Search results
sponsored
Gurasees Homeopathic Clinic
Popular Posts
-
BREAKING NEWS #dabwalinews.com हरियाणा के डबवाली में एक मसाज सेंटर पर पुलिस छापे का सनसनीखेज खुलासा हुआ है.पुलिस ने देर रात म...
-
दुल्हन के तेवर देख दुल्हे वालों ने बुलाई पुलिस चंडीगढ़ में रहने वाली लडक़ी की डबवाली के युवक से हुआ था विवाह #dabwalinews.com Exclusiv...
-
कुमार मुकेश, भारत में छिपकलियों की कोई भी प्रजाति जहरीली नहीं है, लेकिन उनकी त्वचा में जहर जरूर होता है। यही कारण है कि छिपकलियों के काटन...
-
DabwaliNews.com दोस्तों जैसे सभी को पता है के कैसे डबवाली उपमंडल के कुछ ग्रामीण इलाकों में बल काटने वाले गिरोह की दहशत से लोगो में अ...
-
#dabwalinews.com पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल पर बुधवार को एक युवक द्वारा उनके ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जू...
-
dabwalinews.com डबवाली। डबवाली में गांव जंडवाला बिश्नोई के नजदीक एक ढाणी में पंजाब व हरियाणा पुलिस की 3 गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस...
-
BREAKING NEWS लॉकडाउन 4. 0 डबवाली में कोरोना ने दी दस्तक डबवाली के प्रेम नगर व रवि दास नगर में पंजाब से अपने रिश्तेदार के घर मिलने आई म...
No comments:
Post a Comment