भीड़ का पुलिस पार्टी पर हमला, मारपीट कर तस्करी के आरोपी को छुड़ाया दो दर्जन से अधिक महिला-पुरुषों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
Dabwalinews.com
रानियां पुलिस पार्टी पर थेड़ी मोहर सिंह की ढाणी के निकट दर्जनों लोगों द्वारा हमला बोलकर शराब तस्करी के मामले में आरोपी को छुड़ाने का मामला सामने आया है।रानियां पुलिस ने हेड कांस्टेबल विजय सिंह की शिकायत पर 19 लोगों के खिलाफ बाईनेम तथा आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज करवाई अपनी शिकायत में हेड कांस्टेबल विजय सिंह ने बताया कि रविवार सायं वे सिपाही सूबे सिंह, सिपाही विक्रम, होमगार्ड बृजमोहन व अजय सिंह के साथ सरकारी गाड़ी पर रानियां से मोहर सिंह थेड़ी की ओर जा रहे थे। सायं लगभग 5 बजे जब वे मोहर सिंह थेड़ी से निकल कर रजबाहा की पटरी पर जा रहे थे तो रजाबाहा के निकट ढाणी से एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों में प्लास्टिक कैनी लिए हुए रजबाहा पर चढ़ा जो कि पुलिस पार्टी को देखकर कैनी पटरी पर छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। शक होने पर पुलिस ने पीछा करके उसे काबू कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम बिंदू पुत्र दर्शन सिंह निवासी थेड़ी मोहर सिंह बताया। जब प्लास्टिक कैनी को खोलकर देखा तो इन कैनियों में नाजायज शराब थी। इसी दौरान बिंदु ने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मंगली, रेशम, अंग्रेज, छिंद्रपाल, बच्चन सिंह को पुकारा। तभी ढाणी व नहर की पटरी से 20-25 आदमी व 4-5 महिलाएं मौके पर आ गई । इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। प्लास्टिक की कैनियों के ढक्कन खोलकर शराब गिरा दी और बिंदु को हिरासत से भगा ले गए। आरोपियों ने सिपाही सूबे सिंह की वर्दी फाड़ी दी और होमगार्ड को चोटें भी मारी। रानियां पुलिस ने शिकायत के आधार पर बिंदु पुत्र दर्शन सिंह, धर्म सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, बच्चन सिंह पुत्र हरी सिंह, छिंद्रपाल पुत्र दर्शन सिंह, अंग्रेज पुत्र दर्शन सिंह, रेशम पुत्र दर्शन सिंह, मंगी उर्फ ब्लैकिया पुत्र बाला सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र कुलदीप सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह, मंगल सिंह पुत्र बाला सिंह, रिंकू पुत्र कुदीप सिंह, मोती पुत्र सुंदर सिंह, अमन पुत्र बच्चन सिंह, कुलदीप पुत्र बच्चन सिंह, डीसी पुत्र रांझा, मैनेजर पुत्र रेगू, संदीप पुत्र रेगू, मालो बाई पत्नी दर्शन सिंह, बिमला पत्नी सुखविंद्र सिंह के अलावा आधा दर्जन पुरुष व महिलाओं के खिलाफ भादसं. की धारा 186, 189, 224, 225बी-332, 353 के अलावा आबकारी अधिनियम की धारा 71 व 12 के तहत मामला दर्ज किया है।
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