Haryana lockdown- महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन चार अक्टूबर तक बढ़ाया

Dabwalinews.com
सिरसा, 20 सितंबर।जिलाधीश अनीश यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉकडाउन को चार अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाएं 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसके अलावा कोविड नियमों के पालना के साथ महाविद्यालय व बहुतकनीकी संस्थान भी पुन: खोले जा सकेंगे।जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार, माल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की अनुपालना के साथ स्विमिंग पुल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इक_ïा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।
Source Link - Pandemic Alert-Safe Haryana lockdown extended till October 4

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