Banned On Pan Masala हरियाणा में पान मसाला और गुटखा पर और एक साल के लिए रहेगा प्रतिबंध : उपायुक्त अनीश यादव

Dabwalinews.com
हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के निर्माण भंडारण और वितरण पर एक साल तक के लिए पाबंदी रहेगी।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी एक वर्ष के लिए स्वीकृति दे दी है।
निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा :
हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। अब गुटखा व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है, कोई भी व्यक्ति तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Source Link - Pan masala and gutkha will be banned in Haryana for one more year: Deputy Commissioner Anish Yadav

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