कटघरे में दक्षिणी हरियाणा विद्युत वितरण निगम डबवाली, तीन साल तक बहानेबाजी,5 दिन में दिया कनेक्शन
Dabwalinews.com
दक्षिणी हरियाणा विद्युत वितरण निगम अपनी कार्यप्रणाली की वजह से कटघरे में खड़ा हो गया है।जिस उपभोक्ता को घरेलू कनेक्शन देने के लिए निगम पिछले तीन साल से बहानेबाजी कर रहा था, सेवा का अधिकार आयोग के आदेश के महज पांच दिन में वहां कनेक्शन जोड़ दिया? यह कैसा चमत्कार है? आखिर व्यवधान कैसे दूर हो गए? हालांकि आयोग की ओर से 7 जनवरी 2022 तक जवाब मांगा गया था। सेवा का अधिकार आयोग की ओर से 20 दिसंबर को ही निगम के अधीक्षण अभियंता से इस बारे जवाबतलबी की थी। डबवाली खंड के गांव हैबूआना निवासी चरणजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह की ओर से वर्ष 2018 में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। तीन साल बीतने पर भी जब कनेक्शन नहीं दिया गया, तब व्हीस्ल ब्लोअर पवन पारिक एडवोकेट के माध्यम से सेवा का अधिकार आयोग का द्वार खटखटाया। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता के संज्ञान में मामला आया और आयोग की ओर से 20 दिसंबर को इस बारे में निगम अधिकारियों से जवाबतलबी की गई और 7 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा गया। 20 दिसंबर को आयोग के पत्र के बाद विद्युत निगम में 'करंटÓ दौड़ा। निगम के अधिकारी गांव हैबूआना पहुंचें। मौका मुआयना किया गया। अगले दिन पोल खड़े कर दिए गए और 24 दिसंबर को कनेक्शन चालू कर दिया गया। महज पांच दिन में ही वो कनेक्शन चालू कर दिया गया, जिसे तीन साल से लटकाया गया था। सवाल यह है कि अब कनेक्शन कैसे दिया गया? अब बाधाएं कैसे दूर हुई? कैसे तकनीकी खामियां पूरी हुई? किन वजहों से अब तक कनेक्शन नहीं दिया गया? तीन साल से कनेक्शन देने में कुंडली डालने वाले कौन अधिकारी थे? बेशक, बिजली का मीटर लगा दिया गया, मगर तीन साल से कनेक्शन न देने के लिए जवाबदेही तय होगी? सेवा का अधिकार आयोग द्वारा विद्युत निगम सिरसा के अधिकारियों को इसके लिए दंडि़त किया जाना चाहिए ही? चूंकि अधिकारियों की मनमानी की वजह से न जाने कितनी चरणजीत कौर अपने हक के लिए भटक रही होंगी?
क्या था मामला
डबवाली तहसील के गांव हैबूआना निवासी चरणजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह की ओर से बिजली के नए कनेक्शन के लिए 21 नवंबर 2018 को आवेदन किया गया। उसकी ओर से 2900 रुपये की राशि भी निगम के खाते में जमा करवा दी गई। निगम द्वारा तब एडवांस कंजप्शन डिपोजिट की मद में 1500 रुपये, मीटर की सिक्योरटी की मद में 600 रुपये, मीटर इंस्टालेशन चार्ज की मद में 100 रुपये, मीटर कप बोर्ड चार्ज की मद में 250 रुपये और कनेक्शन चार्ज की मद में 400 रुपये भी वसूल लिए। मगर, चरणजीत कौर को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया।निगम कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाकर और अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाकर थक चुकी पीडि़ता की ओर से आखिरकार 14 दिसंबर 2021 को राइट-टू-सर्विस कमीशन के समक्ष अपनी फरियाद लगाई। आयोग ने 20 दिसंबर को निगम अधिकारियों से जवाबतलबी की और 24 दिसंबर को चरणजीत कौर का कनेक्शन जोड़ दिया गया।
No comments:
Post a Comment