कोरोना मृतकों के आश्रितों को मिलेगी 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि, सरल पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन
Dabwalinews.com
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावित मृतकों के परिजनों/आश्रितों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है।दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल www.saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को आवेदन के समय दिवंगत के मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित की बैंक पासबुक की फोटो प्रति व आधार कार्ड की प्रति आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में होगी, इसलिए संबंधित अधिकारी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में पात्र आवेदनकर्ता को लाभ देना सुनिश्चित करें। अनुग्रह राशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक के खाते में जारी की जाएगी।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावित मृतकों के परिजनों/आश्रितों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है।दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल www.saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को आवेदन के समय दिवंगत के मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित की बैंक पासबुक की फोटो प्रति व आधार कार्ड की प्रति आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में होगी, इसलिए संबंधित अधिकारी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में पात्र आवेदनकर्ता को लाभ देना सुनिश्चित करें। अनुग्रह राशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक के खाते में जारी की जाएगी।
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