चेयरमैन व नगर पार्षद का चुनाव लडऩे वाले राजनीति दलों से जुड़े राजनीतिज्ञ व समाजसेवीयों का सपना चकनाचूर
डबवाली। आगामी अप्रैल माह में नगर परिषद के चुनाव करवाने की घोषणा होने के बाद चेयरमैन व नगर पार्षद का चुनाव लडऩे वाले राजनीति दलों से जुड़े राजनीतिज्ञ व समाजसेवीयों का सपना चकनाचूर हो गया है। यह बात तो जग जाहिर है कि हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अप्रैल माह में नगर परिषद व पालिकाओं के चुनाव होंगे, लेकिन बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकार ने जानकारी दी कि अभी चुनाव का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। चुनाव कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग ने तय करना है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को रिकार्ड में लेते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है। बुधवार को हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर कर कोर्ट को बताया गया कि नगर परिषद व पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई है। हाई कोर्ट इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में सरकार ने चुनाव की घोषणा भी कर दी है, ऐसे में पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने के निर्णय पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने जब सरकार से जवाब मांगा तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि अभी चुनाव का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। इस पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर लिखित जवाब देने का आदेश दिया।हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा नगरपालिका चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने की नीति को बावल निवासी राम किशन द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट को बताया गया कि सरकार नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। कोर्ट से आग्रह किया किया गया कि कोर्ट हरियाणा नगरपालिका चुनाव (संशोधन) नियम, 2020 के नियम 70ए को रद करने का आदेश दे। इसी नियम के तहत स्थानीय निकाय में बीसी श्रेणी के लिए प्रधान पद आरक्षित किया गया। कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने बिना आधार बीसी श्रेणी के लिए प्रधान पद आरक्षित करने का निर्णय लिया है।
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