मेडिकल/फार्मेसी दुकानों पर कैमरे लगाना जरूरी
सिरसा, 25 जून। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य कर दिए हैं।
जिलाधीश आर.के. सिंह ने सीआरपीसी 1973 की धारा 133 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला के सभी मेडिकल/फार्मेसी संचालक एक माह में अपने-अपने मेडिकल स्टोर के अंदर व बाहर की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। आदेशों में कहा गया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत बनाए गए नियम 1945 के अनुसार अनुसूची एच तथा एक्स में समाहित औषधियां बेचने वाली सभी मेडिकल/फार्मेसी दुकानों के मालिक एक माह की समयावधि में अपनी दुकानों के अंदर तथा बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाएंगे।
आदेशों के अनुसार वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी, संबंधित जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी तथा संबंधित बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी इन मेडिकल/फार्मेसी दुकानों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज समय समय पर रैंडमली चेक करेंगे। यदि जिले में कोई भी मेडिकल/फार्मेसी संचालक इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो ऐसे मेडिकल/फार्मेसी संचालक के खिलाफ लागू अधिनियमों/नियमों के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
जिलाधीश आर.के. सिंह ने सीआरपीसी 1973 की धारा 133 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला के सभी मेडिकल/फार्मेसी संचालक एक माह में अपने-अपने मेडिकल स्टोर के अंदर व बाहर की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। आदेशों में कहा गया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत बनाए गए नियम 1945 के अनुसार अनुसूची एच तथा एक्स में समाहित औषधियां बेचने वाली सभी मेडिकल/फार्मेसी दुकानों के मालिक एक माह की समयावधि में अपनी दुकानों के अंदर तथा बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाएंगे।
आदेशों के अनुसार वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी, संबंधित जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी तथा संबंधित बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी इन मेडिकल/फार्मेसी दुकानों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज समय समय पर रैंडमली चेक करेंगे। यदि जिले में कोई भी मेडिकल/फार्मेसी संचालक इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो ऐसे मेडिकल/फार्मेसी संचालक के खिलाफ लागू अधिनियमों/नियमों के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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