राजनीतिक दल व प्रत्याशी चुनाव आयोग की हिदायतों की करें अनुपालना: एसडीएम अर्पित संगल
रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम अर्पित संगल ने चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

डबवाली, 29 अगस्त।
रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम डबवाली अर्पित संगल ने कहा कि उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेनदेन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व अलग से एक बैंक खाता खुलवाएं तथा सभी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करें।
एसडीएम अर्पित संगल अपने कार्यालय में विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिïगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा जमानत राशि निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा उसका नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। प्रस्तावक का नाम भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेनदेन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व अलग से एक बैंक खाता खुलवाये तथा इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दें। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, चुनावी प्रत्याशी किसी निजी व सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, झंडे, बैनर, वॉल पेंटिंग, होल्डिंग आदि प्रचार सामग्री नहीं लगा सकता। संपत्ति का विरूपण करना कानूनन जुर्म है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। माइक व लाउडस्पीकर की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
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